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31 मार्च से पहले करें इनकम टैक्स रिर्टन फाइल, नहीं तो होगा नुकसान

File your income tax return before March 31, otherwise there will be a loss.

e khabar today :

income tax return:वित्त वर्ष २०२४-२५ समाप्त होने को है। ऐसे में यदि आपने अभी तक अपनी इनकम टैक्स रिर्टन फाइल नहीं की है तो तुरंत कर लें, नहीं तो आपको मोटा जुर्माना लग सकता है। इनकम टैक्स रिर्टन करने की अंतिम तारीख ३१ मार्च है। यदि इस दौरान आपने अपना इनकम टैक्स रिर्टन फाइल नहीं किया तो आपको नुकसान हो सकता है। इसके लिए अतिरिक्त ब्याज का भुगतान और टैक्स लायबिलिटी बढ़ सकती है।


इनकम टैक्स रिर्टन के लिए 31 मार्च अंतिम तारीख है। इसके लिए नया वित्त-वर्ष शुरू हो जाएगा। ३१ मार्च से पहले आपको क्या जरूरी काम करने हैं, आइये बताते हैं आपको विस्तार से।


यदि आपकी टैक्स देनदारी चालू वित्त वर्ष में दस हजार रुपये से अधिक है तो आपको एडवांस टैक्स की अंतिम किस्त का भुगतान करना जरूरी है। पैमेंट में देरी करने से आपके सेक्शन 234सी के तहत अधिक ब्याज चुकाना पड़ सकता है। इसके अलावा टैक्स की देनदारी की पहली किस्त ९० प्रतिशत तक 31 मार्च से पहले देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर सेक्शन 234बी के तहत अधिक ब्याज का भुगतान करना पड़ सकता है।
समय पर भुगतान के फायदे
यदि आप ओल्ड टैक्स रीजीम का पालन कर रहे हैं, तो आपको सेक्शन वीआईए के तहत टैक्स बचाने के लिए कुछ निवेश करना होगा। सेक्शन 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये तक की छूट प्राप्त करने के लिए ईएलएसएस, पीपीएफ, एनएससी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, टैक्स सेविंग एफडी आदि में निवेश जरूर करें। सेक्शन 80सीसीडी (1बी) : एनपीएस में 50 हजार रुपये तक अतिरिक्त छूट प्राप्त की जा सकती है।
सेक्शन 80डी : स्वास्थ्य बीमा पर एक लाख रुपये का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें खुद, पति/पत्नी, बच्चों और माता-पिता के लिए भी छूट की सीमा निर्धारित की गई है।

नौकरी की शुरुआत करने वाले कर्मचारी यह रखें ध्यान
अगर आपने कुछ दिन दिन पहले अपनी पुरानी नौकरी छोडक़र नई जगह ज्वाइनिंग की है तो आपको अपने पुरानी कंपनी से इनकम की जानकारी फॉर्म 12बी के रूप में प्राप्त कर उसे नई कंपनी के एचआर को देनी चाहिए। ऐसा नहीं करने पर आपकी नई कंपनी के एचआर द्वारा टीडीएस काटा जा सकता है। इसको आपको आयकर रिटर्न फाइल करते समय अतिरिक्त टैक्स चुकाना पड़ सकता है।

सरकारी योजनाओं से लाभ
अगर आपने पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोला है, तो हर साल कम से कम निर्धारित राशि जमा करनी जरूरी है। पीपीएफ में 500 रुपये और सुकन्या समृद्धि योजना में 250 रुपये का कम से कम डिपाजिट होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपका खाता बंद हो सकता है।

माइक्रो और छोटी कंपनियों को भुगतान करने की समय सीमा तय
फाइनेंस एक्ट 2023 के तहत छोटी और उससे भी छोटी कंपनियों को 15 दिन या 45 दिन में भुगतान करना जरूरी होता है। अगर यह समय सीमा पार कर दी जाती है, तो आपको खर्च से संबंधित अनुमति नहीं मिलेगी।

टैक्स सेविंग के लाभ और हानि
अगर आपको वित्तीय वर्ष 2024-25 में अच्छा मुनाफा हुआ है, तो आप टैक्स सेविंग के लिए कुछ म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स बेच सकते है। जिन पर आपको हानि हो रही है, उसको लाभ के साथ सेट कर सकते हैं। इससे आपकी टैक्स देनदारी कम होगी। शॉर्ट टर्म पूंजी को हानि और लाभ के साथ सेट किया जा सकता है। लंबी अवधि के लिए भी लाभ और हानि को सेट किया जा सकता है। इससे यदि आपको कहीं अधिक मुनाफ और कहीं अधिक नुकसान हुआ है तो दोनों एक साथ सेट किए जा सकते हैं।

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