December 25, 2024

सम्यक ग्रुप ने पैसे लिए पर नही दिए घर

ढाई साल बाद भी नही बना फ्लेट,कालोनाईजर के खिलाफ धोखाधडी की शिकायत

रतलाम,13 फरवरी (इ खबरटुडे)।  सपनो का घर देने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले कालोनाईजर सम्यक ग्रुप के खिलाफ शुक्रवार को अनेक लोगों ने कलेक्टर एवं एसपी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। इस कम्पनी पर शहर ग्राहको ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।

शहर के प्रताप नगर में सम्यक रेसीडेंसी के नाम से बनाए गए  आवासीय काम्पलेक्स मे फ्लेट लेने वाले ग्राहको ने अपने साथ हुई धोखाधडी क़ी शिकायत कलेक्टर से लगाकर मुख्यमंत्री तक को की है ।  शिकायत कर्ताओ के अनुसार तय समय में उन्हे फ्लेट का मालिकाना हक नही सौंपा गया जिससे वे परेशान है । शिकायत के बाद गु्रप के जिम्मेदारो पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है लेकिन जिम्मेदार येन केन प्रकरेण अपने को पाकसाफ बताने और राजनैतिक दबाव के दम पर बचने की जुगत लगाए बैठे है ।
सम्यक रेसीडेंसी मे घर खरीदने वाले ग्राहको ने बाकायदा अपने हितो के लिए सम्यक रेसीडेंसी संषर्ष समिति का गठन किया है । समिति के अध्यक्ष राजेश दुग्गल एवं कोषाध्यक्ष  एसएच मसूंरी ने बताया कि  सम्यक रेसीडेंसी संघर्ष समिति ने अपनी  शिकायत मे कहा  है कि सम्यक ग्रुप द्वारा  ए, बी, सी ब्लाक के फ्लेटों का अलाटमेंट लेटर  जारी किया गया हैें जिसमें उल्लेखित निर्धारित तिथि में निर्माण कार्य पुर्ण होकर फ्लेट का अधिपत्य  प्राप्त होना था। किन्तु निश्चित अवधि पूर्ण होने के पश्चात भी भवन निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं हुआ हैं। इस संबंध में जब सम्यक गु्रप के जिम्मेदारो से सम्पर्क किया गया तो संतोषप्रद उत्तर नहीं गया।  । शिकायतकर्ताओ ने बताया कि वे नौकरी पेशा अथवा छोटे मोटे व्यापारी होकर मीडिल क्लास वर्ग के हैं जैसे तेसे अपनी खुन पसीने की गाढी कमाई एवं अपने मुल्यवान जेवरात बेचकर व बैंक से ऋण प्राप्त कर भवन फलेट य करने हेतु राशि प्रातिप्रार्थी को भुगतान की हैं।

इधर बैंक किश्त भी चालू लेकिन घर नही मिला

शिकायतकर्ताओ के मुताबिक बैंक से जो ऋण प्राप्त किया गया था उसकी मासिक किस्त प्रारंभ हो चुकी हैं  जिसकी अदायगी निरन्तर लगभग एक वर्ष से बैंक ऋण की अदायगी वे करते आ रहे हैं। एक और तो मकान किराये का भूगतान दुसरी और बैंक ऋण की किस्त अदा करना पड़ रहीं हैं जिसमें उन्हे दोहरी आर्थिक हानि झेलना पड़ रहीं हैं । जिससे कमर तोड महंगाई के दौर में जीवनयापन करना दुभर हो रहा हैं। ऐसी आर्थिक एवं मानसिक प्रताडना झेलने के बाद भी ग्राहक अपने आप को ठगा सा महसुस कर रहे हैं। शिकायतकर्ताओ ने कहा कि भवन का निर्माण कर प्रार्थीगणों के आधिपत्य में ना सौंपा जाना सरासर धोखाधडी हैं।

इनका कहना है-

सम्यक रेसीडेंसी में तय शर्तों के मुताबिक 18  माह में फ्लेट मिलने थे लेकिन 32 माह बाद भी फ्लेट नही मिला है । फ्लेट का काम चलने की बात जिम्मेदार कर रहे है मौके पर काम अधूरा पड़ा है , लाखो रूपए देने के बाद भी हमारे हाथ में कुछ नही है किराये के मकान मे रह रहे है । शिकायत के बाद भी कार्रवाई अभी तक नही हुई है।

– राजेश दुग्गल
अध्यक्ष ,सम्यक रेसीडेंसी संघर्ष समिति

शिकायतकर्ताओ की शिकायत झूठी है ,कई शिकायतकर्ताओ ने तो हमें शपथपत्र दे दिए है,कई से हमे पेसे लेने है । शर्तो का उंल्लघन नही किया है ।

– अनूप कटारिया
डायरेक्टर सम्यक गु्रप

पासपोर्ट में  भी की धोखाधड़ी

अनूप कटारिया ने न केवल सैंकड़ो लोगो के साथ सपनो का घर देने के नाम पर  धोखाधड़ी की है बल्कि विदेश मंत्रालय के साथ भी धोखाधड़ी की जिसकी जानकारी लगते ही इंदौर  पुलिस ने अनूप कटारिया के खिलाफ 23 जूलाई 2014 को प्रकरण दर्ज कर लिया है ।हांलाकि राजनैतिक दबाव का ही असर है कि इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक नही हुई है।  अनूप कटारिया द्वारा वर्ष 2011 में पासपोर्ट प्ाप्त करने हेतु आवेदन प्स्तुत किया गया था। आवेदन के सत्यापन के समय कटारिया के आवेदन का सत्यापन थाना प्भारी एमआयजी इन्दौर के द्वारा किया गया था। आवेदन के सत्यापक न के समय  अनूप कटारिया थाना प्भारी  के समक्ष 27 मई 2011 को इस आशय का शपथ पत्र प्स्तुत किया गया था कि उसके विरुध्द भारत के किसी भी न्याालय में प्करण दर्ज नही है तथा न ही किसी मामले में उसको कभीं दण्डित किया गया। जिसके आधार पर अनूप कटारिया को पासपोर्ट जारी किया गया। किन्तु अनूप कटारिया के विरुध्द थाना स्टेशन रोड़ रतलाम के अप क्र 14309 धारा 323.294.506 .34 भादवि का अपराध पंजीवध्द हुआ था एवं न्यायिक मजिस्टट प्थम श्रेणी रतलाम के न्यायालय में प् क्र 16 1007 भी लम्बित था जिसमें 9अप्ेल 2014 को दोषसिध्द किया गया है। किन्तु अनूप कटारिया द्वारा सत्यापन के समय 27 मई 2014 को प्स्तुत शपथ पत्र में उपरोक्त तथ्यो का उल्लेख न कर  जानकारी छिपाकर मिथ्या शपथ पत्र प्स्तुत किया। उपरोक्त आधार पर अनूप कटारिया पिता अशोक कटारिया नि फ्लेट न.301 राहुल हाईटस 133 श्रीनगर मैन इन्दौर के विरुध्द धारा 12(1) ख पासपोर्ट अधिनियम 196 7 एवं धारा 177 भादवि का अपराध पाया जाने से अपराध पंजीबध्द किया गया  है । सम्यक रेसीडेंसी संघर्ष समिति ने इस मामलें में भी आरोपी कटारिया की गिरफ्तारी की मांग की है।

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