जिला पंचायत अध्यक्ष,उपाध्यक्ष का निर्वाचन 12 मार्च को
अध्यक्ष के बाद होगा उपाध्यक्ष का निर्वाचन
रतलाम 11मार्च (इ खबरटुडे)। जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन की कार्यवाही पंचायती राज अधिनियम के तहत दिए प्रावधानों के अनुसार 12 मार्च को जिला मुख्यालय पर होगी। निर्वाचन कार्यवाही के लिए मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग व्दारा दिए गए निर्देशानुसार पीठासीन अधिकारी कलेक्टर डा.संजय गोयल होंगे। निर्वाचन सहायक के रूप में अपर कलेक्टर कैलाश वानखेड़े, संयुक्त कलेक्टर विनयकुमार धोका, अपर तहसीलदार श्रीमती रश्मि श्रीवास्तव, दीपकराय माथुर, संजय जैन को नियुक्त किया गया है।
अध्यक्ष के बाद होगा उपाध्यक्ष का निर्वाचन
त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन 12मार्च को होगा।सम्मिलन प्रातः11बजे से जिला पंचायत सभाकक्ष में प्रारंभ होगा।पीठासीन अधिकारी सर्वप्रथम अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन की कार्यवाही प्रारंभ करेंगे।प्रत्येक अभ्यर्थी जो नाम निर्देशन पत्र जमा करना चाहेगा उसे एक प्रस्तावक तथा एक समर्थक के रूप में सदस्य के हस्ताक्षर नाम निर्देशन पत्र पर दर्ज कराना होंगे।
एक अभ्यर्थी होने पर होगा निर्विरोध निर्वाचन
कोई भी सदस्य एक से अधिक अभ्यर्थी का प्रस्तावक या समर्थक नहीं बन सकेगा। यदि ऐसा होता है तो दोनो अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्र जमा करने के नियत समय के उपरांत पीठासीन अधिकारी नाम निर्देशन पत्रों की जांच करेगा तथा उपस्थित सदस्यों को समस्त नाम निर्देशन पत्रों की परीक्षा करने के लिए युक्तियुक्त सुविधाएं देगा।किसी नाम निर्देशन पत्र के संबंध में की गई आपत्ति के संबंध में निर्णय भी लेगा।कोई भी नाम निर्देशन पत्र उसी दशा में निरस्त किया जाएगा जबकि वह अधिनियम और नियमों की पूर्ति न करता हो।यदि निर्वाचन के लिए केवल एक ही अभ्यर्थी नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जाएगा।यदि निर्वाचन के लिए एक या अधिक अभ्यर्थी व्दारा नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया जाता है और उसे वापिस ले लिया जाता है या किसी कमी के कारण निरस्त किया जाता है तो ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी सक्षम अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जो अधिनियम के तहत आगामी कार्यवाही करेगा।
गुप्त मतदान से होगा निर्वाचन
अभ्यर्थियों की संख्या एक से अधिक होने पर निर्वाचन गुप्त मतदान व्दारा किया जाएगा। पीठासीन अधिकारी प्रत्येक अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में वर्ण क्रमानुसार लिखे गए उसके नाम के अनुरूप एक अनुक्रमांक प्रदान करेगा। निर्वाचन में प्रत्येक सदस्य गोल तीर वाली मुहर से मतदान अंकित करेगा।मतदान के लिए गोदरेज टाईप की छोटी मतपेटी का उपयोग किया जाएगा।मतदान के तत्काल बाद मतगणना होगी।मतगणना में समान मत मिलने पर लॉट निकालकर निर्धारण किया जाएगा।
शपथ पत्र देने पर ही मिलेगा सहायक
कोई मतदाता अपना मतांकन करने में अशक्त,निरक्षर अथवा अंधा होने से असमर्थ है तो उसे इस आशय का शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में देना होगा।इसके उपरांत पीठासीन अधिकारी सहायक को साथ लाने की अनुमति देगा। ऐसे सहायक की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। मतदाता को निरक्षरता का लाभ नहीं मिलेगा यदि उसके पास साक्षर होने का प्रमाण है।शारीरिक निःशक्तता ऐसी होनी चाहिए कि वह मतदान न करें यदि मतदाता विकलांग है तो विकलांगता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। मतदान के तत्काल बाद मतगणना होगी।मतगणना में समान मत मिलने पर लॉट निकालकर निर्धारण किया जाएगा।
मत पर कोई संकेत अंकन पर होगा मत निरस्त
मतदाता व्दारा मतांकन किए जाने के उपरांत मत निरस्त तब हो सकेगा जब उस पर सदस्य के हस्ताक्षर हो या कोई ऐसा शब्द या दृश्य हो जिससे मतदाता पहचाना जा सके। यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों के नाम के सामने चिन्ह लगाया जाता है तो या चिन्ह इस प्रकार लगाया जाए जिससे यह शंका होती है कि अभ्यर्थियों में से किस अभ्यर्थी को मत दिया गया है। यदि कोई चिन्ह अंकित नहीं किया जाता है या मतपत्र पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर न पाए जाए तो भी मतपत्र निरस्त माना जाएगा।
प्रातः 11 बजे से प्रारंभ होगी कार्यवाही
जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन के समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार अध्यक्ष हेतु नाम निर्देशन पत्र की प्रस्तुति प्रातः11 बजे से दोपहर 12 बजे तक,नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा दोपहर 12 बजे से 12.30 बजे तक, नाम निर्देशन पत्रों की वापसी दोपहर 12.30 से एक बजे तक, विधिमान्य नाम निर्देशित अभ्यर्थियों की सूची का अंतिम प्रकाशन दोपहर एक से 1.15 बजे तक आवश्यक होने पर मतदान दोपहर 1.15 बजे से 2.15 बजे तक, मतगणना एवं परिणाम की घोषणा दोपहर 2.15 बजे से 2.30 बजे तक की जाएगी।
इसी प्रकार अध्यक्ष के निर्वाचन के उपरांत उपाध्यक्ष के निर्वाचन की कार्यवाही होगी।उपाध्यक्ष के लिए नाम निर्देशन पत्र की प्रस्तुति दोपहर 2.30 बजे से 3.30बजे तक, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 3.30 बजे से 4.00 बजे तक, नाम निर्देशन पत्रों की वापसी 4.00 से 4.30 बजे तक,विधिमान्य नाम निर्देशित अभ्यर्थियों की सूची का अंतिम प्रकाशन 4.30 से 4.45 बजे तक आवश्यक होने पर मतदान दोपहर 4.45 बजे से 5.45 बजे तक,मतगणना एवं परिणाम की घोषणा 5.45 बजे उपरांत की जाएगी।
मोबाइल पर प्रतिबंध रहेगा
निर्वाचन की कार्यवाही के दौरान मोबाइल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कोई भी सदस्य या अन्य व्यक्ति निर्वाचन स्थल पर मोबाइल ले कर प्रवेश नहीं कर सकेगा। पार्किंग के लिए वाहनों को कलेक्टोरेट परिसर में रखा जाएगा। जिला पंचायत कार्यालय क्षेत्र में किसी भी वाहन को लाने-ले जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।