मेडिकल विशेषज्ञ डा. धन्नालाल राठौर निलम्बित
रतलाम 27 मार्च (इ खबरटुडे)। स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश शासन के आदेशानुसार, डा.धन्नालाल राठौर मेडिकल विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय रतलाम को अपने पदीय दायित्व के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के कारण निलम्बित किया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के स्कूल शिक्षा एवं जिला प्रभारी मंत्री श्री पारस चन्द्र जैन व्दारा 26 मार्च को जिला चिकित्सालय का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान डा.धन्नालाल राठौर मेडिकल विशेषज्ञ व्दारा एक महिला ललीताबाई आयु 65 वर्ष को ओ.पी.डी. पर्चे पर एल्प्रेक्स टेबलेट 25 बाजार से लिखना पाया गया एवं मंत्रीजी से अनर्गल वार्तालाप एवं अभद्र व्यवहार किया जाना परिलक्षित हुआ। इसके पूर्व भी डा.राठौर व्दारा रोगियों को बाजार की दवाई, सोनोग्राफी एवं पेशाब की जांच बाजार से करवाने की जानकारी प्राप्त हुई है।
अपर संचालक प्रशासन संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त उक्त जानकारी में बताया कि डा.राठौर व्दारा अपने पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के अंतर्गत नियमों के उल्लंघन करने पर इनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है।
अतः डा. धन्नालाल राठौर मेडिकल विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय रतलाम को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,0नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) के अंतर्गत जनहित में तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए निलम्बन काल में इनका मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाए उज्जैन संभाग उज्जैन निर्धारित किया जाता है। डा.राठौर को निलम्बन काल में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।