फोटो युक्त मतदाता पर्ची का वितरण मतदान के 5 दिन पहले होगा
वोटर स्लिप के वितरण में अनियमितता होने पर सजा एवं जुर्माना दोनों
भोपाल मार्च 27 (इ खबरटुडे) मध्यप्रदेश में तीन चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिये मतदाताओं को फोटोयुक्त मतदाता पर्चियों के वितरण के संबंध में निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिये हैं। मतदान केन्द्रों से संबंधित बूथ लेबल ऑफिसर (बीएलओ) से कहा गया है, कि उनके मतदान केन्द्र से संबंधित फोटोयुक्त मतदाता पर्चियों का वितरण मतदान के 5 दिन पहले अनिवार्य रूप से पूरा किया जाये। आयोग ने कहा है कि मतदाता पर्चियाँ अच्छी गुणवत्ता वाले कागज पर मुद्रित करवाई जाये, ताकि मतदाता की फोटो साफ देखी जा सके। थोक रूप से अथवा अनाधिकृत रूप से मतदाता पर्ची का वितरण किया जाता है तो इसे जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम व भारतीय दण्ड संहिता का उल्लंघन माना जायेगा और दोषी व्यक्ति को सजा एवं जुर्माना दोनों किया जायेगा।
भारत निर्वाचन आयोग ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को लिखे पत्र में कहा है कि एक विधानसभा क्षेत्र में फोटोयुक्त मतदाता पर्चियों का केवल एक ही सेट बनाया जाये। इस सेट को ईआरओ द्वारा प्रमाणीकृत कराया जाये। फोटोयुक्त मतदाता पर्चियों सहित मतदाताओं की पूर्व से मुद्रित पंजी बीएलओ को दी जायेगी। इस पर हस्ताक्षर के उपरान्त ही पर्चियाँ वितरित की जायेंगी। बीएलओ से कहा गया है कि मतदाता पर्ची वितरण के समय जो मतदाता पते पर नहीं मिलते हैं उनके न मिलने का कारण भी उक्त मतदाता पर्ची पर स्पष्ट रूप से लिखा जाये। इस पर मोहर भी लगाई जाये। ऐसे मतदाता (एएसडी वोटर) को मतदान के दिन एपिक कार्ड के साथ अन्य पहचान फोटो पत्र साथ लाने के लिये भी निर्देश दिये जायें।
मतदाता पर्ची वितरण के संबंध में यह भी निर्देश दिये गये हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) फोटोयुक्त मतदाता पर्चियों के वितरण का एक शिडयूल बनाये जिसकी प्रति राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों विशेष रूप से बूथ लेबल एजेन्ट(बीएलए) को भी उपलब्ध कराई जाये। जिससे मतदाता पर्ची वितरण के समय एक साथ रह सके। आयोग ने मतदाता पर्ची वितरण के समय गवाह के तौर पर उनके हस्ताक्षर लेने को भी कहा है। आयोग ने मतदाता पर्चियों के थोक रूप से वितरण तथा उसकी फोटो कॉपी न कराये जाने के निर्देश भी दिये है।