जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू
रतलाम 8अक्टूबर. अपर जिला दण्डाधिकारी निर्मल उपाध्याय ने आसन्न विधानसभा निर्वाचन-2013 के मद्देनजर जिले में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने और स्वतंत्र,निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने की दृष्टि से धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश में किसी भी प्रकार के आग्नेय शस्त्र तथा बल्लम,खंजर जैसे घातक शस्त्र लेकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है।यह पाबंदी लायसेंसधारियों पर भी समान रूप से लागू होगी। जिले की सीमा में संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से 24घंटे पूर्व वैधानिक अनुमति प्राप्त किए बिना कोई भी व्यक्ति सम्प्रदाय,समूह या राजनैतिक दल आमसभा,धरना,रैली,प्रदर्शन या बंद आयोजित नहीं कर सकेगा और न ही इसके लिए प्रचार-प्रसार करेगा।इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति संबंधित एसडीएम से विधिवत अनुमति प्राप्त किए बगैर किसी भी वाहन पर झण्डे,बैनर,फ्लैक्स बोर्ड,स्टीकर,लाऊडस्पीकर आदि लगाकर या बिना लगाए चुनाव प्रचार नहीं कर सकेगा। जिले में ऐसी आमसभा या जमावड़े का आयोजन भी संबंधित थाना प्रभारी,नगर पुलिस अधीक्षक व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की सहमति से अनुविभागीय दण्डाधिकारी की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा जिसमें पांच या पांच से अधिक व्यक्ति शामिल हों।
अपने आदेश में एडीएम श्री उपाध्याय ने रात दस बजे के बाद लाऊडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी बंदिश लगाई है।कलेक्ट्रेट परिसर में चार व्यक्तियों से अधिक के समूह को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। एडीएम ने आगाह किया है कि उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का दोषी होगा और उसे कानूनी प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जाएगा।