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टैक्स रिजीम बदलने के क्या है नियम, जानिए नए और पुराने टैक्स में स्विच करने के नियम

What are the rules for changing the tax regime, know the rules for switching between the new and old tax.

ITR NEWS:यदि आपकी कमाई सैलरी, ब्याज या किराए जैसी गैर-व्यावसायिक आय से होती है, तो आपके पास हर साल नया और पुराना टैक्स रिजीम चुनने का विकल्प रहता है। यानी अगर आपने पिछले साल नया टैक्स रिजीम चुना था, तो इस बार पुराना भी चुन सकते हैं, लेकिन यह फैसला आपको आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 से पहले लेना होगा।

आयकर विभाग के अनुसार पुराना टैक्स रिजीम चुनने का ऑप्शन केवल तभी मिलता है जब आप समय पर रिटर्न फाइल करें। नए टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब कम हैं, लेकिन कोई छूट या डिडक्शन नहीं मिलता। जिन लोगों के पास टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट नहीं हैं या जो सरल और कम टैक्स फैसिलिटी चाहते हैं, उनके लिए यह बेहतर हो सकता है।


हर साल इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करते समय सबसे बड़ी उलझन यह होती है कि नया टैक्स रिजीम चुनें या पुराने वाले पर ही बने रहें। सरकार ने बजट 2023 में नए टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट बना दिया है, लेकिन टैक्सपेयर्स चाहें तो पुराना टैक्स रिजीम भी चुन सकते हैं। आईटीआर फाइलिंग से पहले यह तय करना जरूरी है कि नया टैक्स रिजीम आपके लिए फायदेमंद है या पुराना। पुराने टैक्स रिजीम में कई तरह की छूट और कटौतियों का लाभ मिलता है जबकि न्यू टैक्स रिजीम में कोई छूट या डिडक्शन नहीं मिलता।

आप किसी बिजनेस या प्रोफेशन से जुड़े हैं तो आपके लिए टैक्स रिजीम बदलने के नियम थोड़े सख्त हैं। ऐसे टैक्सपेयर्स अगर एक बार नया टैक्स रिजीम चुन लेते हैं तो वे सिर्फ एक ही बार ओल्ड टैक्स रिजीम में वापस लौट सकते हैं। एक बार पुराने रिजीम में लौटने के बाद वे फिर से नया टैक्स रिजीम नहीं चुन सकते। यानी बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम वाले केवल एक बार ही रिजीम चेंज कर सकते हैं। बजट 2023 के अनुसार जो लोग पुराना टैक्स रिजीम अपनाना चाहते हैं, उन्हें आईटीआर फाइल करने से पहले फॉर्म 10-आईईए भरना अनिवार्य होगा. यह फॉर्म तय करता है कि टैक्सपेयर्स कौन सा टैक्स रिजीम चुन रहे हैं और क्या वे इसके लिए पात्र हैं।

आईटीआर फाइलिंग 2025 की डेडलाइन
31 जुलाई 2025 (वित्त वर्ष 2024-25, असेसमेंट ईयर 2025-26) तक बिना ऑडिट वाले टैक्सपेयर्स को अपना आईटीआर भरना होगा। यदि कोई टैक्सपेयर्स तय समय पर रिटर्न फाइल नहीं करता हैं तो वे 31 दिसंबर 2025 तक ब्लेटिड रिटर्न भर सकते हैं, लेकिन इसके लिए लेट फीस देनी होगी। आपने समय पर आईटीआर फाइल कर दिया है और बाद में आपको लगता है कि आपको दूसरा टैक्स रिजीम चुनना चाहिए था तो आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

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