December 24, 2024

Blind Murder Exposed : बड़ावदा में हुई युवक की हत्या का पर्दाफ़ाश,काका और चचेरा भाई ही निकले आरोपी,आपसी विवाद के चलते गाला घोंटकर किया था क़त्ल

sp press

रतलाम, 16 अक्टूबर(इ खबर टुडे)। जिले के ग्राम बड़ावदा में मंगलवार को एक घर में बरामद हुई युवक की लाश के मामले को पुलिस ने एक ही दिन में सुलझा लिया है। मृतक सुनील चौहान की हत्या तीन दिन पहले गला घोंटकर की गई थी। हत्या में मृतक का काका और उसका चचेरा भाई ही शामिल थे।

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस को मिली इस सफलता की विस्तार से जानकारी दी। एसपी अमित कुमार ने बताया कि मंगलवार को सूचना मिली थी कि बड़ावदा के वार्ड नम्बर 05 में सुनिल चोहान की एक – दो दिन पुरानी लाश अपने ही घर में सामने वाले कमरे में पलंग पर पड़ी है। जिसमें सूचनाकर्ता मृतक के भाई अंकित चौहान द्वारा बताया गया कि वह अपनी मां एवं अपने बच्चों सहित इंदौर में था। जो दिनांक 15.10.2024 को दोपहर करीब 02.30 बजे सूचना मिलने पर परिवार सहित बड़ावदा आया और देखा कि उसका भाई सुनिल जो लकडी के दीवान पर मृत अवस्था मे पडा हुआ था। जिसके गले मे काला निशान दिखाई दे रहा था। जिसे शंका है कि उसके भाई सुनिल का किसी ने मर्डर किया है। मृतक के भाई अंकित चौहान की सूचना पर जीरो की मर्ग इंटीमेशन लेख की गई ।

मर्ग जांच के दौरान घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। कमरे में पलंग पर मृतक के गले में गला घोंटने के निशान पाए गए। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद न होकर सिर्फ अटका हुआ था। जिससे किसी अन्य व्यक्ति का आवाजाही हो सकती है । प्रथम दृष्टया घटना स्थल के निरीक्षण एवं परिस्थितीजन्य साक्ष्य के आधार पर यह तथ्य सामने आए कि दिनांक 13/14.10.24 की रात्रि में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मृतक सुनिल चौहान का गला घोंटकर हत्या कारित की गई। मृतक सुनिल चौहान की शार्ट पी.एम. रिपोर्ट में भी डाक्टर द्वारा गला घोटने से श्वास अवरोध होने से मृत्यु होना लेख किया गया। इसी आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध धारा 103(1) BNS का पाया जाने से अपराध पंजीबद्ध किया गया ।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन में व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश खाखा व एसडीओपी जावरा शक्तिसिंह चौहान के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बडावदा के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। जिनके द्वारा अपने मुखबिर तंत्र को सक्रीय कर अपराध पतारसी हेतु लगाया गया । विवेचना के दौरान पारिवारिक सदस्यों एवं आस पड़ोसी से पुछताछ एवं घटना स्थल का निरीक्षण से यह तथ्य सामने आए कि मृतक सुनिल शराब पीने का आदि था जो आये दिन पड़ोसियों को गाली गुप्ता कर झगड़ा करते रहता था। कुछ दिन पहले बिजली का खम्बा मृतक अपने घर के सामने न लगाने देने की बात को लेकर भी विवाद हुआ था।

पुलिस टीम द्वारा पूछताछ में संदिग्ध पाए गए मृतक के पड़ोसी काका रमेश एवं चचेरे भाई रवी को अभिरक्षा में लेकर गहनता से पुछताछ की गई । जिसमें आरोपियों रमेश एवं रवि द्वारा अपराध स्वीकार कर बताया कि मृतक शराब के नशे में आये दिन परेशान करता रहता था । जिससे परेशान होकर दिनांक 13.10.2024 की रात्रि करीब 01.00 बजे रमेश व उसके पुत्र रवि द्वारा प्लास्टिक पाईप (फ्लेक्सीबल) से सुनिल चौहान का गला घोंटकर हत्या कर दी गई ।

जप्ती – एक प्लास्टिक का पाईप (फ्लेक्सीबल) जिससे मृतक का गला घोटकर हत्या की गई ।

गिरफ्तार आरोपी –

  1. रमेश पिता देवीसिंह चौहान जाति भील उम्र 46 साल निवासी वार्ड क्र.5 बड़ावदा
  2. रवि पिता रमेश चौहान जाति भील उम्र 25 वर्ष निवासी वार्ड क्र.5 बड़ावदा

अंधे क़त्ल का पर्दाफाश करने में निरीक्षक टी.एस.डावर थाना प्रभारी बड़ावदा, उप निरीक्षक जे.सी.कुमावत, उनि. राजेश मालवीय, सउनि एम.एल.दसोरिया, प्र.आर.अलेक्जेण्डर राय, प्र.आर. राजेश पानोला, आरक्षक गोपालसिंह, आरक्षक बालुसिंह की मुख्य भुमिका रही ।

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