केजरीवाल को 2 जून को करना होगा सरेंडर, अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की याचिका खारिज
नई दिल्ली,29 मई(इ खबर टुडे)। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत 7 बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा, जब उन्हें एक बार फिर तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने अंतरिम जमानत को सात दिन बढ़ाने की मांग वाली याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। रजिस्ट्री ने कहा कि केजरीवाल को जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की आजादी है। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जून को केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी, जो 1 जून को समाप्त हो रही है।
मंगलवार को भी सुप्रीम कोर्ट से मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली। केजरीवाल की अंतरिम जमानत अवधि 7 दिन बढ़ाने की गुहार वाली अर्जी को अवकाशकालीन पीठ ने CJI के पास भेज दिया था. इसकी प्रक्रिया भी रजिस्ट्री के जरिए ही होती है। रजिस्ट्रार ही अर्जेंट मैटर में आवश्यकता और अनिवार्य परिस्थिति के मद्देनजर निर्णय लेते हैं कि इसे चीफ जस्टिस तक भेजना कितना उचित है।