November 24, 2024

First Phase Election : नगरीय निकाय निर्वाचन के प्रथम चरण में आलोट एवं ताल में होगा 6 जुलाई को मतदान,मतदान दल सामग्री लेकर मतदान केंद्र पर पहुंचे

रतलाम,5 जुलाई (इ खबर टुडे)। नगरीय निकाय आम निर्वाचन – 2022 के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रथम चरण के मतदान की प्रक्रिया 6 जुलाई को होगी। रतलाम जिले के नगर परिषद आलोट तथा नगर परिषद ताल में 6 जुलाई को प्रातः 7:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक मतदान होगा। मतदान के लिए समस्त मतदान केंद्रों पर तैयारियां पूर्ण की जा चुकी हैं। मतदान दलों को सम्बन्धित मुख्यालय से मतदान सामग्री मंगलवार को वितरित की गई। सामग्री प्राप्त कर मतदान दल निर्धारित मतदान केंद्रों पर पहुंचे तथा वहां की व्यवस्थाएं पूर्ण की।

नगर परिषद आलोट एवं नगर परिषद ताल में 15-15 वार्ड के लिए मतदान की प्रक्रिया हो रही है। नगर परिषद आलोट के लिए 25 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं । यहां मतदाताओं की कुल संख्या 18042 हैं। इनमें पुरुष मतदाता 9154 तथा महिला मतदाता 8888 हैं। नगर परिषद ताल में 15 वार्डों के मतदान के लिए 15 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं । यहां मतदाताओं की कुल संख्या 11784 हैं। इनमें पुरुष मतदाता 5930, महिला मतदाता 5851 तथा अन्य मतदाता तीन हैं।

प्रत्येक मतदान केंद्र पर नियोजित मतदान दल में एक पीठासीन अधिकारी तथा तीन मतदान अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। मतदान हेतु मतदाता को आयोग द्वारा विहित 20 पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र साथ में लाना अनिवार्य होगा।

स्वतंत्र, निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया संबंधी आवश्यक निर्देश

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन एवं नगरीय निकायों के आम निर्वाचन को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कराने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

समस्त जिला कलेक्टरों को इस संबंध में जारी निर्देश के अनुसार राज्य में चुनाव संपन्न होने तक प्रत्येक जिले में आग्नेय शस्त्रों एवं अन्य घातक हथियारों को लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया जाए। ऐसा प्रतिबंध जिले में आखिरी चुनाव की घोषणा होने तक प्रभावशाली रहेगा। यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपने शस्त्र का दुरुपयोग कर लोग सुरक्षा या लोग शांति भंग किए जाने की आशंका हो तो ऐसे व्यक्ति के शस्त्र अनुज्ञप्ति आर्म्स एक्ट 1959 के अंतर्गत विधिवत निलंबित करते हुए उसका शस्त्र निकटतम थाने में जमा कराया जाए। शांति व्यवस्था की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में निवास करने वाले शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों द्वारा यदि शस्त्रों का दुरुपयोग करने की आशंका हो तो ऐसे क्षेत्रों में समस्त या चुनिंदा अनुज्ञप्तिधारियों की अनुज्ञप्तियां आर्म्स एक्ट 1959 के अंतर्गत निलंबित करते हुए उसके शस्त्र निकटतम थाने में आदर्श आचरण संहिता की समाप्ति तक नियमानुसार जमा कराएं।

केंद्र और राज्य शासन के विभाग एवं उपक्रमों के अंतर्गत कार्यरत, सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी , बैंक सुरक्षा, एटीएम सुरक्षा, कैश ट्रांजिट वैन की सुरक्षा, संवेदनशील संस्थानों एवं उपक्रमों की सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मियों को प्रदाय अनुज्ञप्तियों पर इससे छूट प्रदान की जाए।

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