December 23, 2024

रतलाम कलेक्टर ने दो बत्ती थाने समेत जिले 2 अन्य थाना क्षेत्रों के तीन बदमाशों को किया जिला बदर

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रतलाम,18 जून (इ खबरटुडे)। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नरेंद्र सूर्यवंशी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए अधिनियम की धारा 5 ‘क’ तथा ‘ख’ के अंतर्गत दो बत्ती थाने समेत जिले 2 अन्य थाना क्षेत्रों के तीन बदमाशों को जिला बदर किया।

जानकारी के अनुसार कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना कालूखेडा अंतर्गत ग्राम चिकलाना निवासी दिलावर खां पिता मुन्ना खां को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है। उक्त अवधि में आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा के अलावा समीपस्थ जिला उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

वही एक अन्य जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना ताल अंतर्गत ग्राम बरसी निवासी कृपालसिंह पिता गोपालसिंह को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है। उक्त अवधि में आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा के अलावा समीपस्थ जिला उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

वही एक अन्य जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना स्टेशन रोड रतलाम अंतर्गत ग्राम नगरा निवासी कुंदनसिंह पिता विक्रमसिंह उर्फ़ पीरसिंह डोडिया को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है। उक्त अवधि में आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा के अलावा समीपस्थ जिला उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

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