Ratlam news : अपराधों से लिप्त राहुल, गफ्फूर, बाबू व रायसिंह को किया जिला बदर
रतलाम,12 फरवरी (इ खबर टुडे)। रतलाम जिले में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त चार बदमाशों को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए अधिनियम की धारा 5 ‘क’ तथा ‘ख’ के अंतर्गत जिला बदर किया है। आरोपीगण को रतलाम जिले सहित पांच जिलों की सीमाओं पर प्रतिबंध रहेगा।
जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना माणकचौक अंतर्गत हिम्मत नगर निवासी राहुल उर्फ (छिल्का) चिंटू पिता राधेश्याम तेली को 1 वर्ष की अवधि, पुलिस थाना बडावदा अंतर्गत ग्राम उणी निवासी गफूर पिता याकूब शाह को 6 माह की अवधि, पुलिस थाना बडावदा अंतर्गत ग्राम बरखेडाकलां निवासी बाबू पिता बफाती मुल्तानी को 1 वर्ष की अवधि तथा पुलिस थाना बडावदा अंतर्गत ग्राम पीर हिंगोरिया निवासी रायसिंह पिता फकीरचंद बागरी को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है। उक्त अवधि में आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा के अलावा समीपस्थ जिला उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा।