31 मार्च से पहले राशनकार्ड धारक कर लें यह काम

News related to ration cards: सरकार की तरफ से गोड्डा जिले में 12 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को प्रति माह प्रति यूनिट पांच किग्रा अनाज मुफ्त दिया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से यहां कुल 2 लाख 72 हजार 908 राशन कार्ड बनाए गए हैं, जिसमें 12 लाख 9 हजार 123 उपभोक्ताओं को एनएफएसए (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) और जेएसएफएसएस (झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा स्कीम सरकार की योजना) के तहत राशन दिया जाता है।
अब तक 7.34 लाख कार्ड धारकों ने ही ई-केवाईसी कराया है। वहीं, पौने पांच लाख उपभोक्ताओं ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराया है। यदि 31 मार्च तक ई-केवाईसी नहीं हुआ तो एक अप्रैल 2025 से ई-पाश मशीन से राशन का उठाव बंद हो जाएगा। इस मामले में बीते बुधवार की शाम उपायुक्त जिशान कमर की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में उपायुक्त के समक्ष खाद्यान्न आपूर्ति, पीडीएस की ओर से राशन वितरण, राशन कार्डधारियों के ई-केवाईसी समेत अन्य कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्रवण राम ने बताया गया कि जिले में अब तक कुल 12 लाख से अधिक राशन कार्डधारियों में से 7,33, 492 कार्डधारियों का ई-केवाईसी हो पाया है। उपायुक्त ने समीक्षा के दौरान कहा कि आगामी 31 मार्च के पूर्व सभी राशन कार्डधारियों का ई-केवाईसी कराना सुनिश्चित करें।
देश में कहीं भी करवा सकते हैं ई-केवाईसी
देशभर की किसी भी सरकारी राशन दुकान पर जाकर आधार सीडिंग या ई-केवाईसी करा सकते हैं। इसके अलावा फेशियल ई-केवाईसी की सुविधा भी उपलब्ध है। यदि कोई खुद से ई-केवाईसी करना चाहते है, तो मेरा ई-केवाईसी एप या आधारफेसआरडी एप डाउनलोड कर घर बैठे आसानी से ई-केवाईसी कर सकते हैं।
होली में अवैध पटाखों की बिक्री
उपायुक्त ने समीक्षा बैठक के दौरान जिले के अधिकारियों को होली त्योहार के अवसर पर अवैध पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने तथा क्षेत्र में सतत निगरानी और अनुश्रवण करने के निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि अधिकारियों को इसके लिए पटाखों की दुकानों की जांच भी करनी है। यह सुनिश्चित करना है कि पटाखा बेचने का लाइसेंस संबंधित दुकानदारों के पास है या नहीं। बगैर लाइसेंस के अगर कोई अनधिकृत रूप से विस्फोटक पदार्थों की बिक्री करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।