रतलाम:इलेक्ट्रिक वाहनों के शोरूम से चोरी करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
रतलाम ,26 अगस्त (इ खबरटुडे)। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी शिव मनावरें ने बताया कि न्यायालय अंजय सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रतलाम द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के शोरूम से चोरी करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त की गई।
श्री चौपसिंह ठाकुर सहायक जिला अभियोजन अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 23 जुलाई को फरियादी गौरव सिह गोयल उम्र 32 वर्ष नि. दीनदयाल नगर रतलाम ने थाना दीनदयाल पर उपस्थित होकर घटना बताई कि उनका इलेक्ट्रिक वाहन का शोरूम जावरा रोड पर है जो लॉकडाउन के कारण करीब 3 माह से बंद था, चौकीदार भी लॉकडाउन के कारण छुट्टी पर चला गया था।
दिनांक 08जुलाई को वह अपने शोरूम पर गया और अंदर से चेक किया तो सारा सामान मौजुद था। उसके बाद आज 23 जुलाई को फिर शोरूम पर गया तो देखा कि शटर का ताला टुटा हुआ था, शोरूम के अंदर रखा हुआ सामान जिसमें 50 बेट्रिया, 2 वेल्डिग मशीन, ड्रील मशीन, कटर मशीन, 3 मोटर, वायर आदि सामान नही मिला एवं आरोपियों द्वारा सीसीटीवी कैमरों को भी तोड दिया था, अन्य सीसीटीवी कैमरे चेक किये तो दिनांक 13 जुलाई एवं 15.जुलाई के बीच कोई अज्ञात व्यक्तियों द्वारा शोरूम के शटर का ताला तोडकर अंदर घुसकर सामान चुराकर ले गए है।
फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना औ.क्षै. रतलाम पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध चोरी का प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गयी। विवेचना के दौरान दिनांक 25 जुलाई को मुखबिर सूचना पर से आरोपी इमरान पिता फारूख शाह उम्र 28 वर्ष नि. शेरानीपुरा रतलाम को पकडा व उससे पुछताछ करने पर उसने चोरी की वारदात अपने साथीयों फिरोज खान उर्फ अता पिता अजीज खान उम्र 25 वर्ष व असद खान उर्फ मिथुन पिता मंजुर खान उम्र 29 साल, इजराइल उर्फ लोमी पिता एजाज खान उम्र 22 वर्ष सभी निवासी शेरानीपुरा रतलाम के साथ मिलकर करना बताया जिसपर से पुलिस द्वारा कार्यवाही कर आरोपीगणों को गिरफ्तार कर चोरी गया सामान जप्त किया गया।
आरोपी असद उर्फ मिथुन पिता मंजूर खान नि. शेरानीपुरा रतलाम की ओर से उसके अधिवक्ता द्वारा दिनांक 25अगस्त को जमानत आवेदन पेश किया गया था। उक्त जमानत आवेदन पर आज बुधवार को न्यायालय में सुनवायी हुई जिसमें अभियोजन की ओर से चौपसिंह ठाकुर एडीपीओ द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किये गये।
न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए तथा अपराध की गंभीरता व अनुसंधान जारी रहने के तथ्यों को द्ष्टिगत रखते हुए आरोपी असद उर्फ मिथुन के विरूद्ध मौजूद साक्ष्य के आधार पर जमानत आवेदन को सारहीन मानते हुए निरस्त किया।