सहकारी संस्था द्वारा वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं करने पर दण्डात्मक कार्यवाही होगी
रतलाम ,09 जुलाई(इ खबरटुडे)।सहकारी अधिनियम में वैधानिक प्रावधानों के अनुसार सभी सहकारी संस्थाओं को 30 जून तक प्रतिवर्ष अंकेक्षण के लिये वित्तीय पत्रकों का प्रस्तुतीकरण करना था, किन्तु रतलाम जिले की 708 संस्थाओं में से अधिकांश संस्थाओं के वित्तीय पत्रकों के प्राप्त न होने की जानकारी मिली हैं।
अब इन सभी सभी सहकारी संस्थाओं में दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए संस्थाओं के कर्ता धर्ताओं के विरूद्ध 50 हजार रुपए का अर्थदण्ड किया जावेगा। यही नहीं, इन संस्थाओं के अध्यक्ष के विरूद्ध भी वैधानिक कार्यवाही कर अध्यक्ष पद और संस्था के संचालक के लिए सात साल की अवधि हेतु अपात्र घोषित कर दिया जावेगा जो आगामी निर्वाचन प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे यहीं नहीं सहकारिता विभाग रतलाम द्वारा संस्था सचिव एवं वे अधिकारी जो वित्तीय पत्रकों के प्रस्तुत नहीं करने के जिम्मेदार है। उन्हें सेवा से बर्खास्त कर अपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराया जायेगा।
इन संस्थाओं को समय-समय पर सहकारिता विभाग द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र जारी किये गये हैं। बस अब आदेश पारित किया जाना ही बचा है। अंतिम कारण बताओं सूचना पत्र अनुसार यदि संस्थाऐं 15 जुलाई तक अपने वित्तीय पत्रक प्रस्तुत कर देती है तो वे इस दण्ड से बच सकती है। अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के लिए संस्थाओं को तैयार रहना होगा।