लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता गठित
रतलाम 8 अक्टूबर/विधानसभा निर्वाचन-2013 के मद्देनजर शासकीय व अशासकीय भवनों पर अभ्यर्थियों व राजनैतिक दलों व्दारा चुनाव प्रचार से संबंधित नारे लिखने व बैनर या पोस्टर चिपकाने की रोकथाम के लिए लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता गठित किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव दुबे ने मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत जारी आदेश के व्दारा उपरोक्त दस्ते का गठन किया है।यह दस्ता चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों तथा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों व्दारा किसी सरकारी या गैर सरकारी भवन की दीवारों पर नारे लिखने,पोस्टर व बैनर लगाकर शासकीय सम्पत्ति को विकृत करने तथा बिजली या टेलीफोन के खम्बों पर झण्डियाँ लगाए जाने के मामलों में कार्यवाही करेगा।लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता पोस्टर और बैनर हटाएगा तथा चुनावी नारे मिटाएगा। जिले के प्रत्येक थाने में लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता गठित किया गया है। इस दस्ते में लोक निर्माण विभाग के स्थाई गैंग के कर्मचारी पदस्थ रहेंगे तथा यह नगर निरीक्षक या थाना प्रभारी की सीधी देखरेख में काम करेगा। दस्ते में संबंधित थाने का एक सहायक पुलिस उप निरीक्षक,पटवारी व स्थानीय निकाय के कर्मचारी शामिल रहेंगे।
कलेक्टर ने आगाह किया है कि सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुमति के बिना किसी भी सम्पत्ति को स्याही,खडि़या,रंग या अन्य किसी पदार्थ से लिखकर या चिन्हित कर उसे विरूपित करने पर दोषी व्यक्ति को एक हजार रूपए तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा।इसके अलावा लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्तें की रिपोर्ट पर संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कर थाना प्रभारी विधिवत् जांच करेंगे और सक्षम न्यायालय में चालान भी प्रस्तुत करेंगे।