November 18, 2024

बाबरी केसः आडवाणी समेत 12 आरोपियों पर चलेगा आपराधिक साजिश का केस, मिली जमानत

लखनऊ,30 मई (इ खबरटुडे)।बाबरी विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने केस में सभी 12 आरोपियों को 20-20 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। इसके बाद अदालत ने 120 बी के तहत सभी पर आरोप तय किया जिसके बाद इन सभी 12 आरोपियों पर आपराधिक साजिश का केस चलेगा। इससे पहले सभी आरोपियों के वकील ने कोर्ट में डिस्चार्ज याचिका लगाई थी जिसे खारिज करते हुए कोर्ट ने यह आरोप तय किए हैं।

इन सभी नेताओं के लखनऊ पहुंचने के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आडवाणी व अन्य नेताओं से मिले। इन लोगों के अलावा पूर्व सांसद राम विलास वेदांती भी लखनऊ पहुंच चुके हैं और इस दौरान उन्होंने कहा कि बाबरी ढांचा मैंने ही गिराया है। वहीं उमा भारती ने एक बयान में कहा कि यह एक खुला आंदोलन था और मुझे नहीं पता कि इसमें कोई साजिश भी थी।

बता दें कि अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान इन सभी को 30 मई को पेश होने के आदेश दिए थे। सीबीआई की विशेष अदालत आडवाणी, जोशी, उमा के अलावा सांसद विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा, विष्णु हरि डालमिया, महंत नृत्य गोपाल दास, महंत राम विलास वेदांती, बैकुंठ लाल शर्मा उर्फ प्रेम जी, चंपत राय, धर्मदास और डॉ.सतीश प्रधान के खिलाफ आरोप तय कर सकती है।

मालूम हो कि अयोध्या में 6 दिसंबर, 1992 को विवादित ढांचा गिराये जाने के मामले में दर्ज मुकदमों में ये लोग आरोपी हैं। उल्लेखनीय है कि विवादित ढांचा ध्वंस मामले में रायबरेली की अदालत से लखनऊ की विशेष अदालत में स्थानांतरित मामले में भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी सहित छह आरोपियों के अदालत में हाजिर न होने के कारण आरोप तय नहीं हो सके। 26 मई को विशेष न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार यादव ने आरोप निर्धारित करने के लिए मंगलवार को पेश होने के निर्देश दिए थे।

तब अदालत के समक्ष आरोपी लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, विष्णु हरि डालमिया, उमा भारती एवं साध्वी ऋतंभरा की ओर से हाजिरी माफ किए जाने की अर्जी देते हुए मामले की सुनवाई के लिए अन्य तारीख तय किए जाने का अनुरोध किया गया था।

सभी ने अदालत में हाजिर न होने के लिए अलग-अलग कारण बताए थे। अदालत ने अर्जी मंजूर करते हुए कहा था कि तय तारीख पर सभी आरोपी व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होंगे। सभी आरोपियों के विरुद्ध साजिश एवं षड्यंत्र रचने का आरोप है, जबकि दूसरी ओर मुख्य आरोप पत्र के छह आरोपियों के विरुद्ध आरोप निर्धारित किए जाने के लिए विशेष अदालत 25 मई को सुनवाई के बाद 30 मई की

तारीख तय कर चुकी है, जिसमें डॉ. राम विलास वेदांती, बैकुंठ लाल शर्मा प्रेम, महंत नृत्यगोपाल दास, धर्मदास, चंपत राय बंसल एवं डॉ. सतीश प्रधान मुख्य हैं। इन सभी छह आरोपियों को तकनीकी आधार पर विशेष अदालत आरोप मुक्त कर चुकी है। अब अगली सुनवाई पर 12 आरोपियों के विरुद्ध धार्मिक उन्माद एवं वैमनस्यता और षड्यंत्र रचने के आरोप तय किए जाएंगे।

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