कीटनाशक दवाईयों पर प्रतिबंध-उप संचालक कृषि
रतलाम 8 अक्टूबर (इ खबरटुडे)। उप संचालक कृषि जिला रतलाम द्वारा बताया गया कि कीटनाशक अधिनियम 1968 की धारा (14) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए औषधि निर्माता कम्पनियों द्वारा निर्मित बैच नम्बर की कीटनाशक औषधि का विश्लेषण में अमानक पाये जाने के फलस्वरूप विक्रय भण्डारण एवं परिवहन पर देवीलाल सेल्स लिमिटेड गुजरात द्वारा निर्मित औषधि ट्राईजोफास बेच क्रमांक PP07 (दुर्गा बीज भण्डार सुखेड़ा, पिपलौदा), शिव शक्ति एग्रों कैमीकल्स द्वारा निर्मित औषधि ट्राईजोफास 40ई.सी. बेच क्रमांक STORY 195 (सिध्दविनायक कृषि सेवा केन्द्र आलोट) एवं शिव लिक द्वारा निर्मित औषधि CYPERMETHREN 10%E.C. बेच क्रमांक SC-10177 को तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्धित किया गया है।
शांति समिति की बैठक 10 अक्टूबर को
कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर की अध्यक्षता में आगामी दिवसों में आने वाले त्यौहारों नवदुर्गा, दशहरा, मोहर्रम, दिपावली एवं गुरूनानक जयंती को आपसी भाईचारे एवं सद्भाव से मनाये जाने हेतु शांति समिति की बैठक का आयोजन 10 अक्टूबर 2015 को किया गया है। अनुविभागीय दण्डाधिकारी रतलाम शहर श्री सुनील कुमार झा के द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि बैठक उक्त दिनांक को दोपहर 1:30 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई है।