license revoked : कम्पनी द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिए जाने पर जिले की तीन कृषि सेवा केन्द्र की फर्म का लाइसेंस किया निरस्त
रतलाम,15 मार्च(इ खबर टुडे)। लाइसेंस अथॉरिटी तथा उप संचालक कृषि ने बताया कि उर्वरक निरीक्षक एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सैलाना द्वारा बांसवाडा रोड सरवन स्थित मैसर्स विजय कृषि सेवा केन्द्र की फर्म, मैसर्स मेहता खाद भण्डार महात्मा गांधी मार्ग सैलाना की फर्म, मैसर्स पाटीदार हार्डवेयर एण्ड खाद भण्डार सैलाना की फर्म का उर्वरक लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है।
उल्लेखनीय है कि जिला स्तरीय गुण नियंत्रण दल द्वारा मैसर्स मेहता खाद भण्डार महात्मा गांधी मार्ग सैलाना जिला रतलाम का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान फर्म से उर्वरक निर्माता रामा फास्फेट लि. निर्मित एस.एस.पी. का नमूना लेकर उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला ग्वालियर को भेजा गया था। विश्लेषण रिपोर्ट में उक्त नमूना नाट एकारडिंग टू स्पेशिफिकेशन (अमानक) दर्शाया जाने पर संबंधित फर्म तथा निर्माता कम्पनी से उत्तर चाहा गया था परन्तु फर्म तथा निर्माता कम्पनी द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिए जाने तथा अमानक उर्वरक का क्रय विक्रय किया जाकर उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 की धाराओं का स्पष्ट उल्लंघन किया जाना सिद्ध होने पर उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 31 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए मैसर्स मेहता खाद भण्डार महात्मा गांधी मार्ग सैलाना जिला रतलाम का लाइसेंस आगामी आदेश तक निरस्त किया गया है।
इसी प्रकार उर्वरक निर्माता साधना फास्फेट एम्ड कमीकल्स लि. निर्मित एस.एस.पी. का नमूना ल्ोकर उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला ग्वालियर को भेजा गया था। विश्लेषण रिपोर्ट में उक्त नमूना नाट एकारडिंग टू स्पेशिफिकेशन (अमानक) दर्शाया जाने पर संबंधित फर्म तथा निर्माता कम्पनी से उत्तर चाहा गया था परन्तु फर्म तथा निर्माता कम्पनी द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिए जाने तथा अमानक उर्वरक का क्रय विक्रय किया जाकर उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 की धाराओं का स्पष्ट उल्लंघन किया जाना सिद्ध होने पर उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 31 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए मैसर्स पाटीदार हार्डवेयर एण्ड खाद भण्डार, सैलाना का लाइसेंस आगामी आदेश तक निरस्त किया गया है।
उर्वरक निर्माता कृष्णा फासकेम लि. निर्मित एस.एस.पी. का नमूना लेकर उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला सागर को भेजा गया था। विश्लेषण रिपोर्ट में उक्त नमूना नाट एकारडिंग टू स्पेशिफिकेशन (अमानक) दर्शाया जाने पर संबंधित फर्म तथा निर्माता कम्पनी से उत्तर चाहा गया था परन्तु फर्म तथा निर्माता कम्पनी द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिए जाने तथा अमानक उर्वरक का क्रय विक्रय किया जाकर उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 की धाराओं का स्पष्ट उल्लंघन किया जाना सिद्ध होने पर उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 31 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए मैसर्स विजय कृषि सेवा केन्द्र बांसवाडा रोड सरवन जिला रतलाम का लाइसेंस आगामी आदेश तक निरस्त किया गया है।