भोपाल, इंदौर, जबलपुर के साथ ही अब रतलाम में भी रविवार को लॉकडाउन
रतलाम 24 मार्च (इ खबर टुडे)।मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकरणों को देखते हुए सतर्कता आवश्यक है। अत: होली के त्यौहार को अपने घरों तक सीमित करते हुए “मेरी होली मेरे घर” के सिद्धांत का अनुसरण करना आवश्यक है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि संपूर्ण प्रदेश में गेर, चल समारोह अन्य सार्वजनिक आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्री परिषद की बैठक के उपरांत कोरोना पर हुए प्रस्तुतीकरण पर मंत्री परिषद के सदस्यों को संबोधित कर रहे थे।
लॉक डाउन के लिए निर्देश जारी
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर के साथ-साथ बेतूल, छिंदवाड़ा, रतलाम और खरगोन में कोरोना के प्रकरण निरंतर बढ़ रहे हैं। अतः इन स्थानों पर भी रविवार का लॉक लॉक डाउन रहेगा।
ग्वालियर, उज्जैन, सागर, विदिशा, बड़वानी और बुरहानपुर में भी प्रतिदिन 20 से अधिक प्रकरण दर्ज हो रहे हैं। ऐसे सभी जिले जहां प्रतिदिन कोरोना प्रकरणों की संख्या 20 से अधिक है, वहां विवाह समारोह तथा उठावना मृत्यु भोज आदि में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संख्या को भी सीमित किया जा रहा है।
इस संबंध में गृह विभाग द्वारा निर्देश जारी कर दिये गये हैं।
भोपाल, इंदौर,जबलपुर, बैतूल, छिन्दवाड़ा, रतलाम और खरगौन में शनिवार रात 10:00 बजे से सोमवार सुबह 6:00 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। लॉक डाउन की अवधि में वस्तुओं, उद्योग इकाइयों के श्रमिकों, कर्मचारियों और औद्योगिक कच्चे माल तथा उत्पाद व बीमार व्यक्तियों के परिवहन और एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन आने और जाने तथा परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए छूट रहेगी।
इन शहरों में 28 मार्च को कोषालय और रजिस्ट्री कार्यालय खुले रहेंगे। इनमें कार्य करने वाले कर्मचारियों और कार्यालयों की सेवा प्राप्त करने वाले नागरिकों के आवागमन पर प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। इन सात शहरों में 31 मार्च तक सभी स्कूल और कॉलेज में शिक्षण बंद रहेगा। सभी परीक्षाएं पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित होंगी। इनमें प्रतियोगी परीक्षाएं भी सम्मिलित हैं।
परीक्षार्थी तथा परीक्षा के कार्य में लगे अधिकारियों कर्मचारियों को आने जाने में कोई अवरोध नहीं रहेगा।
रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर प्रतिबंध
ऐसे जिले जहां पर कोविड के साप्ताहिक पॉजिटिव केसेस का प्रतिदिन औसत 20 से ज्यादा है उन जिलों में शादी समारोह में 50 तथा शव यात्रा में 20 से अधिक व्यक्ति के सम्मिलित होने पर प्रतिबंध रहेगा। उठावना, मृत्यु भोज आदि कार्यक्रमों में भी 50 से अधिक लोग सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। क्लब, स्विमिंग पूल, सिनेमाघर,जिम आदि बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा। परंतु टेक अवे भोजन की व्यवस्था जारी रहेगी।
जनता के हित में लिए गए हैं फैसले
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जनता के हित में यह फैसले लिए गए हैं। होलिका दहन की अनुमति होगी, चार-पांच लोग परंपरा का निर्वहन कर सकेंगे। शब-ए- बारात, गुड फ्राइडे आदि के संबंध में भी सावधानियां बरतना होंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी जिलों को होली से पूर्व क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक आवश्यक रूप से आयोजित करने के निर्देश दिए।भोपाल, इंदौर, जबलपुर के साथ ही अब रतलाम में भी रविवार को लॉकडाउन रतलाम 24 मार्च (इ खबर टुडे)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकरणों को देखते हुए सतर्कता आवश्यक है। अत: होली के त्यौहार को अपने घरों तक सीमित करते हुए “मेरी होली मेरे घर” के सिद्धांत का अनुसरण करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि संपूर्ण प्रदेश में गेर, चल समारोह अन्य सार्वजनिक आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्री परिषद की बैठक के उपरांत कोरोना पर हुए प्रस्तुतीकरण पर मंत्री परिषद के सदस्यों को संबोधित कर रहे थे। लॉक डाउन के लिए निर्देश जारी मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर के साथ-साथ बेतूल, छिंदवाड़ा, रतलाम और खरगोन में कोरोना के प्रकरण निरंतर बढ़ रहे हैं। अतः इन स्थानों पर भी रविवार का लॉक लॉक डाउन रहेगा। ग्वालियर, उज्जैन, सागर, विदिशा, बड़वानी और बुरहानपुर में भी प्रतिदिन 20 से अधिक प्रकरण दर्ज हो रहे हैं। ऐसे सभी जिले जहां प्रतिदिन कोरोना प्रकरणों की संख्या 20 से अधिक है, वहां विवाह समारोह तथा उठावना मृत्यु भोज आदि में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संख्या को भी सीमित किया जा रहा है।
इस संबंध में गृह विभाग द्वारा निर्देश जारी कर दिये गये हैं। भोपाल, इंदौर,जबलपुर, बैतूल, छिन्दवाड़ा, रतलाम और खरगौन में शनिवार रात 10:00 बजे से सोमवार सुबह 6:00 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। लॉक डाउन की अवधि में वस्तुओं, उद्योग इकाइयों के श्रमिकों, कर्मचारियों और औद्योगिक कच्चे माल तथा उत्पाद व बीमार व्यक्तियों के परिवहन और एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन आने और जाने तथा परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए छूट रहेगी। इन शहरों में 28 मार्च को कोषालय और रजिस्ट्री कार्यालय खुले रहेंगे। इनमें कार्य करने वाले कर्मचारियों और कार्यालयों की सेवा प्राप्त करने वाले नागरिकों के आवागमन पर प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। इन सात शहरों में 31 मार्च तक सभी स्कूल और कॉलेज में शिक्षण बंद रहेगा। सभी परीक्षाएं पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित होंगी। इनमें प्रतियोगी परीक्षाएं भी सम्मिलित हैं।
परीक्षार्थी तथा परीक्षा के कार्य में लगे अधिकारियों कर्मचारियों को आने जाने में कोई अवरोध नहीं रहेगा। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर प्रतिबंध ऐसे जिले जहां पर कोविड के साप्ताहिक पॉजिटिव केसेस का प्रतिदिन औसत 20 से ज्यादा है उन जिलों में शादी समारोह में 50 तथा शव यात्रा में 20 से अधिक व्यक्ति के सम्मिलित होने पर प्रतिबंध रहेगा।
उठावना, मृत्यु भोज आदि कार्यक्रमों में भी 50 से अधिक लोग सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। क्लब, स्विमिंग पूल, सिनेमाघर,जिम आदि बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा। परंतु टेक अवे भोजन की व्यवस्था जारी रहेगी। *जनता के हित में लिए गए हैं फैसले* मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जनता के हित में यह फैसले लिए गए हैं। होलिका दहन की अनुमति होगी, चार-पांच लोग परंपरा का निर्वहन कर सकेंगे। शब-ए- बारात, गुड फ्राइडे आदि के संबंध में भी सावधानियां बरतना होंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी जिलों को होली से पूर्व क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक आवश्यक रूप से आयोजित करने के निर्देश दिए।