October 15, 2024

जिला दंडाधिकारी ने आपराधिक गतिविधियों में लिप्त दो और आरोपियों को किया जिला बदर

रतलाम,21 जनवरी (इ खबरटुडे)। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी गोपालचंद्र डाड द्वारा पुलिस थाना स्टेशन रोड अंतर्गत हाथीखाना निवासी साजिद उर्फ़ सज्ज्जू पिता साबीर तथा चिंगीपुरा निवासी जुल्फीकार पिता नबाबे अली को 6-6 माह की कालावधि के लिए जिला बदर किया गया है।

पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर जिला दंडाधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 क व ख के अधीन प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए आदेश जारी किया। जिला बदर अवधि में आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर जिले की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

You may have missed