January 31, 2025

Ratlam/ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट प्रतिबंधित

Media-and-Entertainment

रतलाम 24 मार्च (इ खबरटुडे)। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी गोपालचंद्र डाड ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जनसामान्य के स्वास्थ्य के हित एवं लोक शांति को बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के अनुसार रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाले फोटो, चित्र, संदेश, सांप्रदायिक संदेश, उनकी फॉरवर्डिंग, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक संदेश, शादी करने एवं पोस्ट पर कमेंट करने की गतिविधि को प्रतिबंधित किया है। आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दंड विधान अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। आदेश आगामी 2 माह तक प्रभावशील रहेगा।

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