November 25, 2024

Bail Reject : जेल में ही मनेगी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की दीवाली,सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की जमानत याचिका

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर(इ खबर टुडे)। शराब घोटाला मामले (Delhi Liquor Scam) में आरोपी AAP नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की दिवाली इस बार जेल में मनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार उनकी जमानत याचिका को ख़ारिज कर दिया है। । सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई के बाद 17 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था,जो आज कोर्ट खुलते ही सुना दिया गया । मनीष सिसोदिया के खिलाफ CBI और ED ने केस दर्ज कर रखा है। वह फरवरी से जेल में बंद हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट से नहीं मिली थी राहत

दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी थी कि उनके खिलाफ करप्शन का कोई मामला नहीं बनता है। सीबीआई के आरोप में अपराध का कोई संकेत नहीं है और करप्शन का कोई आरोप पुख्ता नहीं है। इस तरह देखा जाए तो ईडी का मामला भी नहीं बनता है। इस दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने अडिशनल सॉलिसिटर जनरल से सवाल किया था कि अगर रिश्वतखोरी के मामले में अपराध के संकेत नहीं है तो फिर पीएमएलए का केस साबित करना मुश्किल है। ईडी और सीबीआई के वकील से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया था कि पूर्वानुमान के आधार पर आप चल नहीं सकते हैं।

‘अनंत काल के लिए सलाखों के पीछे नहीं रख सकते’

सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने कहा था कि किसी शख्स को केवल इसलिए अनंत काल के लिए सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता है कि ट्रायल कोर्ट में चार्ज पर सुनवाई नहीं शुरू हुई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खन्ना ने कहा था कि एक बार जब चार्जशीट दाखिल हो जाए तो फिर आप इस तरह से किसी को जेल में नहीं रख सकते हैं। किसी को अनिश्चित समय के लिए जेल में सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता है।

26 फरवरी को हुई थी गिरफ्तारी

सीबीआई ने आबकारी नीति ‘घोटाले’ में कथित भूमिका को लेकर सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। वह उस समय से हिरासत में हैं। वहीं, ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी पर आधारित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 मार्च को तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। मनीष सिसोदिया ने 28 फरवरी को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था।

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