Public Appeal : लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों का पालन करें ; कलेक्टर भास्कर लाक्षाकार ने जनता से की अपील
रतलाम 11 नवंबर (इ खबरटुडे)। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भास्कर लाक्षाकार द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 अंतर्गत निहित प्रावधानों से सर्वसाधारण को अवगत कराते हुए उक्त प्रावधानों संबंधी अपील जारी की गई है।
इस सम्बन्ध में जारी अपील में कहा गया है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 (ख) के अनुसार कोई भी व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी भी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिये उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नगद या वस्तु रूप में कोई परितोषण देता है या लेता है तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा।
भारतीय दण्ड संहिता 171 (ग) के अनुसार जो कोई भी व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के अनुसार मतदान समाप्ति के लिये नियत किये गये समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घण्टों की कालावधि के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी मतदान क्षेत्र में निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा जुलूस ना बुलायेगा, ना आयोजित करेगा, ना उसमें उपस्थित होगा, ना उसमें सम्मिलित होगा और ना उसे संबोधित करेगा।
इसी प्रकार चलचित्र, टेलीविजन, संगीत समारोह, नाट्य अभिनय, अन्य मनोरंजन साधन, आमोद-प्रमोद, से संबंधित गतिविधियां जनता के समक्ष जनता को आकर्षित करने की दृष्टि से आयोजित नहीं करेगा, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा। उल्लंघन की दशा में दो वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा।
निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार-प्रसार करने वाले ऐसे व्यक्तियों, राजनैतिक कार्यकर्ताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं, जुलूस कार्यकर्ताओं, अभियान कार्यकर्ताओं जो निर्वाचन क्षेत्र के बाहर के निवासी है अर्थात् जो उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नही है, को मतदान समाप्ति के लिये नियत किये गये समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घण्टों की कालावधि के दौरान उस क्षेत्र से तत्काल बाहर जाना होगा। उल्लंघन की दशा में दो वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा।
निर्वाचन समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व की कालावधि में जांच के दौरान यदि अभ्यर्थी या उसके एजेंट या पार्टी कार्यकर्ता को ले जाने वाले किसी वाहन में रू 50 हजार से अधिक की नगदी पाई जाती है या वाहन में पोस्टर निर्वाचन सामग्री या कोई ड्रग्स, शराब, हथियार अथवा रू 10 हजार के मूल्य से अधिक की ऐसी उपहार वस्तुए ले जा रही होना पाई जाती है जिनका इस्तेमाल निर्वाचकों को प्रलोभन दिए जाने के लिए किये जाने की सम्भावना है या वाहन में कोई अन्य गैर कानुनी वस्तुए पाई जाती है तो वे तत्काल जप्त की जाकर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।