November 25, 2024

Murder exposed/60 घंटे के दौरान हुए अंधे कत्ल का खुलासा,शराबी युवकों ने बेवजह ही मार दिया फिल्ड इंजीनियर को

उज्जैन,24 नवंबर (इ खबरटुडे/ब्रजेश परमार)।पिछले 60 घंटे के दौरान जिले के देवासगेट थाना क्षेत्र में हुई युवक के अंधे कत्ल के मामलों को पुलिस ने सुलझा लिया है।थाना क्षेत्र में हुई फिल्ड इंजीनियर की हत्या के मामले में एक तीन शराबी युवकों सहित एक शिक्षक को आरोपी बनाया गया है।

पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र शुक्ल के अनुसार रविवार रात को नगर निगम उज्जैन में कार्यरत फील्ड इंजीनियर पंकज कनोजिया की हत्या देर रात को जीरोपाईट ब्रिज के ढांचा भवन छोर के मैदान के पास तीन लोगों ने चाकू घोंपकर कर दी थी। मृतक इस दौरान इंदौर में विवाह समारोह में शामिल होकर बाईक पर मित्र सुदामा के साथ उज्जैन घर लौट रहा था। घटना स्थल के यहां लघुशंका के लिये रूका था। मृतक एवं उसके साथी को इसी दौरान ढांचा भवन की तरफ से मोटरसाईकल पर सवार होकर आए तीन युवकों ने बिना किसी बात के गालीगुप्ता कर मारपीट शुरू कर दी।

जान बचाने के लिए सुदामा के भागने पर दो ने पंकज को पकड लिया और एक ने जान से मारने की नियत से चाकु मारे। सुदामा के उन पर पत्थर फेंकने से तीनो आरोपी मोटर साईकल पर बैठकर जीरो पाईट ब्रिज की तरफ भाग गये। ईलाज के दौरान अस्पताल में पंकज की मृत्यु हो गई थी। सुदामा की रिपोर्ट पर थाना देवासगेट पर अपराध क्रमांक 464/2021 धारा 302, 294, 34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

पुलिस ने घटनास्थल का एफएसएल अधिकारी द्वारा सूक्ष्मता से निरीक्षण कर घटनास्थल पर उपस्थित साक्ष्यो के आधार पर पुनर्चित्रण कराया गया। गठित टीम द्वारा मृतक के संबंध में आस –पास के रहवासियो व परिजनो से जानकारी एकत्रित की गई। मृतक एवं आरोपियों के आने जाने के मार्ग के सीसीटीवी फुटेज एकत्रित कर उनका विश्लेषण किया गया व संदिग्धों से पूछताछ की गई।
इसी दरिम्यान गठित पुलिस टीम को मुखबिर से हत्या में शामिल आरोपियों के संबंध में विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई उक्त सूचना की तस्दीक करने के पश्चात संदिग्ध व्यक्तियों को ढांचा भवन आने की सूचना पर 03 संदिग्धो बाफना पार्क निवासी शेरा ढांचा भवन निवासी हिमांशु एवं पियुष को पकड़ कर थाना लाया गया ।

पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार कर घटना दिनांक को चाकू से मृतक की हत्या करना बताया। घटना में संलिप्त तीन आरोपियों को आश्रय देकर छुपाने के मामले में आरोपी शेरा के पिता एवं शिक्षक को भी प्रकरण में धारा 211 भादवि के तहत आरोपी बनाकर , चारों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपितों से रक्त रंजित कपडे, चाकू , एवं घटना में प्रयुक्त मो.सा. यामाहा आर 15 को जप्त किया गया । उक्त अपराध में धारा 212 भादवि व 25 आर्म्स एक्ट का ईजाफा किया गया है।

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