दिल्ली पुलिस ने कड़े किए यातायात के नियम–नाबालिग के वाहन चलाते मिलने पर एक साल के लिए वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द

दिल्ली पुलिस ने यातायात नियमों में बदलाव किया है। अब यातायात नियमों का उल्लंघन किया तो तो बचने का मौका नहीं मिलेगा। यदि आप शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं तो अब आपको सिर्फ मामूली जुर्माना भरकर बचने का मौका नहीं मिलेगा। नए नियमों के अनुसार पहली बार पकड़े जाने पर 10,000 और/या 6 महीने की जेल हो सकती है। वहीं, अगर आप दोबारा यही गलती करते हैं, तो 15,000 और/या 2 साल तक की जेल हो सकती है। पहले सिर्फ 1000 से 1500 रुपये तक का जुर्माना का प्रावधान था।
यदि आपकी गाड़ी के जरूरी दस्तावेज (ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट) नहीं हैं, तो भारी पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। वैलिड इंश्योरेंस नहीं होने पर 2,000 रुपये का जुर्माना या 3 महीने की जेल या दोनों हो सकती है। दोबारा इसी उल्लंघन के कारण पकड़े जाने पर 4,000 का जुर्माना देना होगा। वहीं, वैलिड पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर 10,000 जुर्माना और/या 6 महीने की जेल हो सकती है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर 5,000 रुपये का सीधा जुर्माना लगेगा। वहीं, ट्रिपल राइडिंग (एक बाइक पर तीन सवारी) पर 1,000 का जुर्माना देना होगा। यदि रेड सिग्नल जंप करते हुए पकड़े जाते हैं तो 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। वहीं, इमरजेंसी गाडिय़ों (जैसे एंबुलेंस) को रास्ता नहीं देने पर 10,000 रुपया जुर्माना देना होगा।
18 उम्र से कम के बच्चों के लिए सख्त हुए नियम
18 साल से कम उम्र का कोई किशोर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो 25,000 रुपये का भारी जुर्माना लगेगा। इससे पहले केवल 2,500 रुपये का जुर्माना लगता था। इसके अलावा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी 1 साल के लिए रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही नाबालिग ड्राइवर को 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा।