रतलाम,12 अक्टूबर(इ खबर टुडे)। रतलाम कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने अपराधियों की गतिविधि में लिप्त तीन आरोपियों को जिलाबदर करने के आदेश जारी किए हैं। तीनों आरोपियों को 6 माह की अवधि के लिए रतलाम सहित 5 जिलों की राजस्व सीमा में प्रवेश वर्जित किया गया।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण तीन आरोपी को जिलाबदर करने के निर्देश जारी किए हैं। पुलिस थाना माणकचोक अंतर्गत भाटों का वास निवासी पवन उर्फ़ पप्पू तेली पिता प्रहलादसिंह तेली को आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है।
पुलिस थाना स्टेशन रोड अंतर्गत गली न. 10 रतनेश्वर रोड निवासी रोहित पिता रामप्रसाद कहार को आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है।
थाना ओद्योगिक क्षेत्र जावरा अंतर्गत नयापुरा इस्लाम नगर निवासी भागीरथ पिता माधु बागरी को आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है।
पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर जिला दंडाधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 क व ख के अधीन प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए पवन उर्फ़ पप्पू तेली को जिलाबदर करने के निर्देश जारी किए हैं। आरोपी जिला बदर अवधि में रतलाम जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर जिले की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा।