ह्व्दय उपचार हेतु प्रकरण तैयार करें,क्षतिपूर्ति कराये या लायसेंस रद्द करें
भविष्य निधि राशि का एरियर सहित भुगतान करें – कलेक्टर
रतलाम 16 फरवरी (इ खबरटुडे)। कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने आज जनसुनवाई में नागरिकों की समस्या को सुनकर उनका मौके पर ही निराकरण करते हुए अधिकाशं को राहत प्रदान की। अन्य मामलों में उन्होनें विभिन्न विभागों के जिला अधिकारियों को त्वरित समस्याओं को हल किये जाने संबंधी आदेश दिये। कलेक्टर ने जन सुनवाई में भूमि का कब्जा दिलाने, अतिक्रमण हटाने, इन्दिरा आवास का लाभ दिलाने, विकलांगता प्रमाण पत्र बनाने, विद्युत विभाग द्वारा लगाई डी.पी. की मरम्मत कराने, किसान क्रेडिट कार्ड बनाये जाने संबंधी निर्देश दिये।
कलेक्टर ने आज जन सुनवाई में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया कि ह्व्दय रोग के उपचार हेतु राज्य बिमारी सहायता निधि अंतर्गत आर्थिक मदद किये जाने के प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत करें। कलेक्टर को मोचीपुरा ब्राहम्ण बावड़ी निवासी मोहम्मद अनीस ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि उसे ह्व्दय रोग के उपचार हेतु एक लाख पचास हजार रूपये की तत्काल आवश्यकता हैं जिससे की उसकी जान बच सके।कलेक्टर ने सीएचएमओ को प्रकरण का परीक्षण करने, संबंधित मरीज से एस्टीमेट बुलवाने एवं प्रकरण को तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।
पेस्टीसाईड विक्रेता क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करेगा या लायसेंस निरस्त होगा
कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने आज जन सुनवाई ने उप संचालक कृषि को सांवलिया कृषि सेवा केन्द्र सुखेड़ा के पेस्टीसाईड विक्रेता से बेलारा के कृषक बद्रीलाल बालुजी को क्षतिपूर्ति राशि दिलवाने के निर्देश दिये। उन्होनें निर्देशित किया कि पेस्टीसाईड का छिड़काव करने के बाद कृषक की लहसुन की उपज खराब होने संबंधी शिकायत का तत्काल परीक्षण करें और शिकायत की पुष्ठि होती हैं तो संबंधित दवाई विक्रेता से कृषक को राशि का भुगतान कराया जाये अन्यथा दवाई विक्रय संबंधी लायसेंस निरस्त किये जाने संबंधित कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी दो बीद्या जमीन में लहसन की फसल बोई गई थी। जिसे उसे लगभग तीस क्विण्टल की उपज अपेक्षित थी। जिसकी लागत लगभग तीन लाख रूपये थी। पेस्टीसाईड के छिड़काव के बाद फसल लगभग पूर्णत: नष्ट हो गई है। क्षतिपूर्ति नहीं मिलने पर व उसके परिवार का पालन पोषण किया जाना मुश्किल हो जायेगा।
शमीम की आवश्यक सहायता करें
जन सुनवाई में आज रतलाम की रोशनबी – काजी सरफुद्दीन ने मदद की गुहार लगाते हुए कलेक्टर का बताया कि उसकी पुत्री शमीम का विवाह बांसवाड़ा में हुआ था। शमीम को विवाह उपरांत चार पुत्रियॉ होने के पश्चात पति के द्वारा छोड़ दिया गया। शमीम की दोनों किडनीयॉ खराब हो चूकी है। उसका और उसके बच्चों का पेट पालन किया जाना कठिन हो गया है। उसे आवश्यक सहायता प्रदान की जाये। कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सहायता प्रदान किये जाने के निर्देश दिये।
सेवा निवृत्ति के बाद के स्वत्वों का एरियर सहित भुगतान करें
जन सुनवाई में आज भरतलाल नानुराम चौधरी, रमेशचंद्र भेरूदास बैरागी एवं रामसिंह भारतसिंह मईड़ा ने कलेक्टर को शिकायत की कि वे क्रमश: 30 अप्रैल 2008, 31 जुलाई 2010 एवं 30 जून 2008 को अपना सेवाकाल स्वास्थ्य विभाग से समाप्त कर सेवा निवृत्त हो चूके है। लगभग आठ वर्ष बीत जाने के बाद भी उनके जीपीएफ एवं डीपीएफ अंतर्गत राशि का भुगतान विभाग के द्वारा नहीं किया जा रहा हैं जबकि इस संबंध में न्यायालय के द्वारा भी भुगतान हेतु आदेश दिया जा चूका है। कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को परीक्षण उपरांत नियमानुसार तत्काल भुगतान किये जाने के निर्देश दिये।
फसल काटने वाले भुगतान करेगें
कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी सैलाना को निर्देश दिये हैं कि भल्याबीड निवासी बद्रीबाई शांतिलाल की फसल काटने संबंधी शिकायत की जॉच करें। सत्यता पाये जाने पर फसल काटने वालों से फसल के मूल्य का भुगतान बद्रीबाई का कराये। जन सुनवाई में आज बद्रीबाई ने बताया कि उनका लड़का गॉव की एक लड़की को भगा कर ले गया था जिसके कारण लड़की के परिवार वाले उसकी खड़ी फसल को काट कर ले गये।
अजा/अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम में एफ.आई.आर. कराये
जन सुनवाई में आज ग्राम नंदलई निवासी विधवा महिला रूखमाबाई मोहन खराड़ी के द्वारा शिकायत की गई कि ग्राम जामथुन के घीसालाल नानुराम जाट,गुड्डीबाई घीसालाल जाट और अक्षय घीसालाल जाट द्वारा जामथुन में मौजूद उसकी कृषि भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। उसे अपने खेत में काम करने से रोका जा रहा है। आरोपी पक्ष ने खेत के रास्ते पर जेसीबी मशीन से खुदाई करवाकर रास्ता बंद कर दिया है। कलेक्टर ने एसडीएम रतलाम ग्रामीण को निर्देशित किया कि शिकायत का परीक्षण करें, शिकायत सही पायी जाने पर आरोपियों के विरूध्द अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए पुलिस प्राथमिकी दर्ज करावें।
सहायता राशि पुत्रियों के खातों में जमा होगी पिता के खाते में नहीं
कलेक्टर ने थावरिया बाजार नागुजी की गुवाड़ी निवासी नटवरसिंह को आज समझाईश दी कि वह अपनी पुत्रियों का बैंक में पृथक-पृथक खाता खुलवायें तभी सहायता राशि उसे मिल सकेगें। जन सुनवाई में नटवरसिंह ने कलेक्टर से अनुरोध किया कि सहायता राशि उसके खाते में जमा कराई जाये। उल्लेखनीय हैं कि 26 जनवरी को नटवरसिंह की पुत्री खुशी ने मुख्यमंत्री माननीय शिवराजसिंह चौहान को पत्र लिखकर उसे एवं परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। नटवरसिंह के परिवार में खुशी के अतिरिक्त डिम्पल, भूमि, टीना और करिश्मा चार पुत्रियॉ ओर है। खुशी ने लिखा था कि वे गरीब हैं और उन्हें पालन पोषण के साथ भी पढ़ाई के लिये आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री ने स्वेच्छा अनुदान मद से प्रत्येक को दस -दस हजार रूपये की सहायता राशि आठ फरवरी को स्वीकृत कर आदेश प्रदान कर दिया गया है।