हत्या व लूट का दोषी पाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास
देवास 07 नवम्बर(इ खबरटुडे)। हत्या व लूट के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया। आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाकर अर्थदंड दिया। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार वर्मा ने फैसला सुनाया। घटना 21-अक्टूबर 2014 की देर रोत को उज्जैन रोड के पास हुई थी। उज्जैन रोड बायपास स्थित प्राउड पेट्रोल पंप के पीछे एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
निशानदेही पर एक पिस्टल, लूटे हुए 59 हजार रुपए, विजिटिंग कार्ड व कपड़े बरामद
पंप पर काम करने वाले रवि बिजावत, शेखर व राजेश ने पंप के पीछे से गोली चलने की आवाज सुनी थी। घटना के बाद बीएनपी थाने पर सूचना दी गई। टीआई आरडी मिश्रा सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा था। घटनास्थल से पुलिस ने बाइक एमपी 41 एमएल 8551 और मृतक के पास पड़ा एक मोबाइल जब्त किया था। मोबाइल के नंबरों पर बात करने के बाद मृतक की शिनाख्त राजेंद्रसिंह राठौड़ निवासी सिंदनी के रुप में हुई थी। मामले में पुलिस ने जक्कन उर्फ जुल्फकार पिता छक्कन उर्फ शमशाद (23) निवासी कंजर मोहल्ला वासुदेवपुरा जबरन कॉलोनी को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उसने जुर्म कबूल किया था। लूट की नीयत से हत्या करना बताया। उसकी निशानदेही एक पिस्टल, लूटे हुए 59 हजार रुपए, मृतक का विजिटिंग कार्ड व कपड़े बाबूखां मेवाती के घर से बरामद किए गए। विवेचना पश्चात पुलिस ने न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने आरोपी जक्कन उर्फ जुल्फकार पिता छक्कन उर्फ शमशाद को हत्या व लूट का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रुपए का अर्थदंड दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एजीपी गोपाल तिवारी ने की।
दो गोली चलाई थी चेहरे पर
मृतक के शरीर पर गन शॉट के दो निशान पाए गए, जिसमें एक दाईं नाक के पास से निकल कर बाएं कान के ऊपर से निकली थी, जो कि प्राणघातक थी। दूसरी गनशॉट इंज्यूरी बायी आंख की भौंह के ऊपर थी।