प्रोत्साहन राशि का भुगतान करें – कलेक्टर
लाईनमेन गोपाल की अवैध वसूली की जाॅच करेगे एसडीएम
विधवा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को हटाया कलेक्टर स्वयं करेगे अपील में सुनवाई
रतलाम ,21 मार्च(इ खबरटुडे)। कलेक्टर बी.चन्द्रषेखर ने आज जन सुनवाई में जिले के नागरिकों की समस्याओं को सुनकर और अधिकारियों को दूरभाष पर निर्देषित कर समस्याओं का निराकरण किया। जन सुनवाई में अनुसूचित जनजाति के चार छात्रों ने आकर बताया कि शासन द्वारा प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियों के लिये मिलने वाली प्रोत्साहन राशि का भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा हैं जिससे उनकी कोचिंग में व्यवधान उत्पन्न होकर पढ़ाई में अवरोध उत्पन्न हो रहा है।बाजना के मजरा चपेलीखेड़ा के नागरिकों के द्वारा विद्युत लाईनमेन गोपाल द्वारा चाय-पानी के नाम पर वसुली करने की षिकायत की गई। ग्राम पंचायत कुआझागर की एक विधवा महिला ने स्वयं को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में नियुक्ति के बाद विभाग के कतिपय अधिकारियों के द्वारा रिष्वत लेकर अन्य महिला को नियुक्ति देने की शिकायत जन सुनवाई में की। कलेक्टर द्वारा तीनों प्रकरण में समयसीमा तय करते हुए निराकरण के निर्देष दिये गये। आज जन सुनवाई में 155 लोगों की षिकायतों को सुनकर निराकरण संबंधी कार्यवाही की गई।
जन सुनवाई में आदिवासी क्षेत्र बाजना के मझोड़िया के सुषील मईड़ा, पुनापाड़ा के मुकेष खराड़ी, छापरी के निक्कि देवदा, बामड़ी (बासीन्द्रा) के मुकेश मईड़ा के द्वारा जन सुनवाई में आकर शिकायत की गई कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग एवं लोक सेवा आयोग नई दिल्ली के द्वारा आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के साथ ही परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने पर शासन द्वारा मिलने वाली प्रोत्साहन राषि का लाभ आदिवासी विकास विभाग के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। विभाग में पुछताछ करने पर संतोषजनक सेवा भी नहीं मिल रहा है। पैसो के अभाव में परीक्षाओं की तैयारी में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कलेक्टर ने दूरभाष पर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को निर्देषित किया कि छात्रांे को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के बिल आज ही कोषालय में प्रस्तुत कर उनके बैंक खातों में राषि स्थानांतरित करवाया जाना सुनिष्चित कर अवगत कराये। कलेक्टर ने छात्रों को सहायक आयुक्त कार्यालय भिजवाते हुए कहा कि कार्य हो जाने के पश्चात ही कार्यालय छोड़े और कार्य होने संबंधी जानकारी से उन्हें भी सूचित करें।
कलेक्टर बी.चन्द्रषेखर ने एसडीएम सैलाना आर.पी. वर्मा को बाजना क्षेत्र के लाईनमेन गोपाल द्वारा ग्राम संदला के मजरा चमेलीखेड़ा के लोगों से आने-जाने, चाय-पानी और ट्रांसफार्मर बदलने के नाम पर ग्रामीणों से की जा रही वसूली संबंधी षिकायत की जाॅच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देष दिये। जन सुनवाई में आज वर्दीचंद्र भाभर ने शिकायत करते हुए बताया कि मजरे में विगत 14 माह से डी.पी. बंद पड़ी हैं और गोपाल द्वारा गाॅव के ही कमजी चारेल के माध्यम से पैसों की वसूली की जाती है। अपनी षिकायती पत्र पर गवाह के रूप में कमजी के भी हस्ताक्षर है। षिकायत में बताया गया कि कमजी के द्वारा गोपाल के लिये रूपये 19500/- की राषि गाॅव वालों से एकत्रित की गई है। कलेक्टर ने जाॅच कर कार्यवाही हेतु निर्देषित किया है।
सैलाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत कुआझागर के परनाला की रहने वाली विधवा महिला रानु ईष्वर मईड़ा ने आज जन सुनवाई में षिकायत की कि पूर्व में आंगनवाड़ी केन्द्र परनाला में उसकी नियुक्ति की गई थी किन्तु बाद में श्रीमती प्रेमलता मनोज ने महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों को पचास हजार रूपये की रिष्वत देकर उसकी नियुक्ति को निरस्त करवाते हुए स्वयं नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लिया। कलेक्टर द्वारा दावे आपत्ति संबंधी जानकारी पर रानु ने बताया कि उसकी आपत्ति को खारीज कर दिया गया। उसने बताया कि उसके द्वारा एकीकृत बाल विकास विभाग परियोजना कार्यालय से सैलाना में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिये प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र के आधार पर भी उसे उचित नम्बर नहीं दिये जाकर उसे बाहर कर दिया गया। कलेक्टर ने विधवा महिला द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रकरण को अपील में लेकर खूद सुनवाई करने का फैसला किया है। रीडर को सभी संबंधित पत्रों को सूचना पत्र जारी करने के निर्देष देते हुए आगामी 27 मार्च को पेषी रखी गई है। उन्होने आष्वस्त किया हैं कि जरूरतमंद विधवा महिला के साथ न्याय किया जायेगा।
जन सुनवाई में आलोट जनपद की ग्राम पंचायत लुणी के सरपंच ने गाॅव में अवैध रूप से बिकने वाली शराब के कारण आमजनता को हो रही परेषानियों से निजात दिलाने की गुहार लगाते हुए बताया कि इससे पूर्व भी वे एसडीएम आलोट, एसडीओपी आलोट और पुलिस अधीक्षक रतलाम को भी शिकायत कर चूके हैं लेकिन अवैध शराब विक्रेताओं के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई। सरपंच ने खारवाकलां रोड़ पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित की गई सड़क के दोनों और व्याप्त झाड़ियों की सफाई कराने की भी मांग की। एक अन्य आवेदन पत्र में सरपंच लुणी ने गाॅव में बगैर लायसेंस, पंजीयन और वैधानिक अनुमति के संचालित हो रहे चार पहिया वाहनों के मालिकांे के विरूद्ध भी कार्यवाही की मांग की। सरपंच की षिकायतों के निराकरण के लिये सहायक आयुक्त आबकारी, कार्यपालन यंत्री पीएमजीएसव्हाय और आरटीओ को निर्देष दिये गये।
कलेक्टर ने जुलवा काल भाई के पिताजी की गम्भीर बिमारी के उपचार के लिये आवष्यक सहायता प्रदान किये जाने हेतु रेडक्रास सोसायटी के सचिव केा जन सुनवाई में निर्देषित किया। जन सुनवाई में जुलवा द्वारा बताया गया कि वे अपने पिताजी का ईलाज कराने में समर्थ नहीं हैं। डाॅक्टर्स के द्वारा उपचार के लिये एक लाख रूपये से अधिक की राषि का अनुमानित व्यय बताया गया है। उसके पिताजी को ईलाज की सख्त आवष्यकता हैं और उसे उपचार के लिये सहायता की।
दो माह के बिजली के बिल भरने के बाद भी तीसरे माह में बकाया बिलों को जोड़ते हुए रूपये 21551/- भरे जाने अथवा बिजली कनेक्षन काट देने के लिये विभाग द्वारा कहे जाने पर पिपलोदा के नादलेटा के सुरेष जगदीष प्रजापत ने जन सुनवाई में आज षिकायत करते हुए निराकरण की मांग की। उसने बताया कि वह पूर्व में भर चूके बिलों के अतिरिक्त बकाया बिलों को भरने के लिये तैयार है। कलेक्टर ने अधीक्षण यंत्री म.प्र. विद्युत मण्डल को बिल में आवष्यक सुधार कर षिकायतकर्ता को राहत देने और प्रकरण का निराकरण करने के निर्देष दिये।