November 25, 2024

खुदाई में जो मिला था वो इस्लामी ढांचा नहीं , रामलला कामंदिर निर्माण के लिए  ट्रस्ट बनाने का आदेश – सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली.,09 नवंबर (इ खबरटुडे)।अयोध्या केस में फैसले की घड़ी आ गई है। पुरे देश की निगाहे इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। इसी बीच कोर्ट में चल रही बैठक के अनुसार बताया जा रहे है कि खाली जमीन पर बाबरी मस्जिद नहीं बनाई गई थी। ए.एस.आई ने रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिम पक्ष के पास जमीन पर विशेष कब्जा साबित नहीं कर पाए।शनिवार सुबह अयोध्या मामले से जुड़े लोगो की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुआई वाली 5 जजों की बेंच शुरू हो चुकी है । इस बीच अंदर चल रही तमाम गतिविधियों की जानकारी के अनुसार मुस्लिमो को दूसरी 5 एकड़ जमीन देने का आदेश जारी किया गया है।

ये फैसला ए.एस.आई की रिपोर्ट और क़ानूनी आधार पर दिया गया है। इन सबके बीच रामलला का जमीन पर दावा बरकरार रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर निर्माण के लिए  ट्रस्ट बनाने का आदेश जारी किया है।

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