राजू माली जिला बदर
रतलाम 8 अक्टूबर/जिला मजिस्ट्रेट राजीव दुबे ने आपराधिक प्रवृत्ति के राजेश उर्फ राजू पिता बालूजी माली उम्र 38वर्ष निवासी गुरूनानक मोहल्ला जावरा को नौ माह के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए है। इस आदेश के व्दारा संबंधित व्यक्ति को रतलाम जिले तथा समीपवर्ती धार,झाबुआ,उज्जैन,आगर और मंदसौर जिले की राजस्व सीमाओं से निष्कासित कर दिया गया है।नौ माह की अवधि के दौरान वह बिना जिला दण्डाधिकारी न्यायालय की लिखित अनुमति के उपरोक्त क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकेगा। डीएम ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990के तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन जिला बदर का आदेश जारी किया है।