January 9, 2025

रतलाम : जिले में पटाखे आतिशबाजी सामग्री का क्रय विक्रय प्रतिबंधित

crekrs

रतलाम ,04 अगस्त (इ खबर टुडे)। जिला दंडाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान के निर्देश पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्रीमती जमुना भिड़े द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जारी आदेश अनुसार रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के अंतर्गत सभी प्रकार की आतिशबाजी पटाखों के क्रय विक्रय एवं सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत रूप से आतिशबाजी करना प्रतिबंधित किया गया है।

आदेश आगामी 15 दिवस की अवधि तक प्रभाव शील रहेगा,आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आकर संबंधित के विरुद्ध अभियोजन किया जाएगा।

You may have missed