मार्च के अंतिम हफ्ते में देयकों की बाबत् दिशा-निर्देश जारी
रतलाम 26 मार्च (इ खबरटुडे)। आयुक्त कोष एवं लेखा व्दारा दिनांक 30 मार्च को रविवार तथा 31 मार्च को सार्वजनिक अवकाश होने के मद्देनजर मार्च 2014 के अंतिम सप्ताह में कोषालयों में देयकों की प्रस्तुति तथा भुगतान के बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
जारी निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में कोषालय अधिकारी अरविन्द गुप्ता ने बताया कि समस्त आहरण अधिकारियों को ऑनलाईन बिल जनरेशन तथा कोषालयों में सबमिशन के लिए दी गई एसएलआईएम सुविधा 28 मार्च को शाम 5.30 बजे के बाद उपलब्ध नहीं रहेगी। अतएव सभी आहरण अधिकारियों व्दारा ऑनलाईन जनरेट किए जाने वाले सभी देयक 28 मार्च तक जनरेट कर कोषालय में ऑनलाईन सबमिट कर दिए जाएं। साथ ही ऑनलाईन कोषालय को प्रेषित किए गए समस्त देयकों की हार्डकापी 29 मार्च तक जमा कर दी जाए। श्री गुप्ता ने सचेत किया है कि 29 मार्च के बाद कोई देयक/हार्डकापी कोषालय में स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
कोषालय अधिकारी श्री गुप्ता ने 31मार्च को सार्वजनिक अवकाश के मद्देनजर यह साफ किया है कि उक्त तिथि को कोषालयों एवं उपकोषालयों में देयक स्वीकार नहीं किए जाएंगे। कोषालय व उप कोषालय केवल अपने आंतरिक कार्य के लिए खुले रखे जाएंगे। इस प्रकार दिनांक 29 मार्च तक प्राप्त एवं क्-च्क़ग्च् में दर्ज किए गए देयकों का निस्तारण 31 मार्च को किया जा सकेगा। 31 मार्च को शाम 5.30 बजे से क्-च्क़ग्च् में ई-फाईल जनरेट होने की सुविधा बंद हो जाएगी। अतएव सभी उपकोषालयों तथा निर्माण एवं वन विभाग के आहरण अधिकारियों व्दारा जनरेट किए गए ई-चेक की इनवाईज शाम 5 बजे तक जनरेट कर ली जानी चाहिए। कोषालय व्दारा शाम 5.30 बजे के पूर्व ई-फाईल जनरेट करने का काम पूरा कर लिया जाएगा। कोषालय व्दारा 31 मार्च को शाम 6 बजे के बाद कोई ई-फाईल ग़्कक़च्र् ( अन्य बैंकों के खातों में भुगतान हेतु ) ट्रांजेक्शन के लिए अपलोड नहीं की जा सकेगी। शाम 8 बजे के बाद इन्ट्राबैंक फाईल (जैसे स्टेट बैंक के लिए स्टेट बैंक के खातों के भुगतान के लिए)अपलोड नहीं की जा सकेगी। कोषालय व्दारा उक्त समयावधि के पूर्व ही ई-फाईल अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
कोषालय अधिकारी अरविन्द गुप्ता ने जिले के सभी आहरण अधिकारियों एवं बैंक अधिकारियों से उक्तानुसार कार्यवाही करने की अपेक्षा की है।