November 22, 2024

पेम्फलेट्स,पोस्टर के मुद्रण संबंधी प्रावधानों का पालन करें- कलेक्टर

रतलाम 10 अक्टूबर/कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव दुबे ने जिले के समस्त मुद्रकों,प्रिटिंग प्रेस संचालकों एवं मालिकों को निर्देश दिए है कि विधानसभा निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान भारत निर्वाचन आयोग व्दारा पेम्फलेट,पोस्टर आदि के मुद्रण के संबंध में दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
मुद्रकों एवं प्रेस संचालकों की बैठक को संबोधित करते हुए श्री दुबे ने कहा कि आयोग व्दारा निर्वाचन संबंधी पेम्फलेट,पोस्टर आदि के मुद्रण और प्रकाशन को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951की धारा 127ए के उपबंधों व्दारा शासित किया गया है,इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते न हो मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा और न ही करवाएगा। जब तक कि वह प्रकाशक की अनन्यता के बारे में अपने व्दारा हस्ताक्षरित और दो परिचित व्यक्तियों व्दारा प्रमाणित आवेदन नहीं दे देता तब तक प्रकाशन अथवा मुद्रण नहीं करवा पाएगा। मुद्रक व्दारा घोषणा की एक प्रति,दस्तावेज की एक प्रति सहित जिला मजिस्ट्रेट को भेजा जाना अनिवार्य है। प्रकाशन के उपरांत मुद्रित सामग्री की चार प्रतियां मुद्रण के तीन दिवस के भीतर संबंधित जिला निर्वाचन कार्यालय में निर्धारित प्रोफार्म सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उन्होंने समस्त मुद्रकों को प्रकाशन के लिए प्रस्तुत की जाने वाली विज्ञप्ति एवं निर्वाचन पोस्टरों,पेम्फलेट आदि के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने वाले प्रोफार्मा की भी जानकारी दी। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी  विनय कुमार धोका,अनुविभागीय अधिकारी रतलाम शहर सुनील झा, उपस्थित थे।

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