निर्दलीय पारस सकलेचा आचरण संहिता उल्लंघन के दोषी
शैरानीपुरा में वोट के लिए धार्मिक भावनाएं भडकाई,प्रशासन ने आयोग को भेजी रिपोर्ट
रतलाम,24 नवंबर (इ खबरटुडे)। शहर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी पारस सकलेचा को चुनाव की आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन का दोषी माना गया है। सकलेचा के विरुध्द कार्यवाही के लिए जिला प्रशासन ने चुनाव आयोग को अपना प्रतिवेदन भेजा है। आचार संहिता उल्लंघन का दोषी सिध्द होने पर सकलेचा को चुनाव लडने के लिए अयोग्य तक घोषित किया जा सकता है।
अधिकारिक जानकारी के अनुसार, 21 नवंबर को पारस सकलेचा ने शैरानीपुरा क्षेत्र में आमसभा आयोजित की थी। इस आमसभा में श्री सकलेचा ने धार्मिक उन्माद फैलाने की दुर्भावना से भडकाऊ भाषण दिए थे। इस बात की शिकायत भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अशोक चौटाला ने जिला निर्वाचन अधिकारी को की थी। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने उक्त शिकायत की जांच सहायक रिटर्निंग अधिकारी संजय वाघमारे को सौंपी थी। जांच अधिकारी ने अपनी जांच में निर्दलीय प्रत्याशी पारस सकलेचा को वोट प्राप्त करने के लिए समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाएं भडकाने का दोषी माना है। अपने जांच प्रतिवेदन में श्री वाघमारे ने कहा है कि पारस सकलेचा द्वारा आमसभा में दिए गए भाषण को सुनने के बाद यह स्पष्ट है कि पारस सकलेचा द्वारा मत प्राप्त करने के लिए जातीय एवं सांप्रदायिक भावनाओं की दुहाई देकर भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्मित आदर्श आचरण संहिता का उल्लंगन किया है तथा अन्य दलों के प्रत्याशियों के नाम/ उपनाम,जाति व व्यक्तिगत जीवन,वैयक्तिक शील व आचरण के संबंध में कथन कर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 171 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जाना उचित होगा।
सहायक रिटर्निंग अधिकारी संजय वाघमारे ने अपना जांच प्रतिवेदन जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर राजीव दुबे को सौंपा है। अधिकारिक सूत्रों के मुताबिक उक्त जांच प्रतिवेदन को कलेक्टर ने अग्रिम कार्यवाही के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल को प्रेषित किया है।