जनहितैषी कार्यों में ढिलाई न बरतें
टीएल बैठक में कलेक्टर ने जिलाधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
रतलाम 11 मई(इ खबरटुडे)। कलेक्टर बी. चंद्रशेखर ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा की बैठक में समस्त जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जनता के हितों में होने वाले कार्यों को पूरा करने में कोई ढिलाई ना बरतें। जनहितैषी कार्यों के निर्धारित समय में पूरा करें। कार्यों को लंबित ना रखें। समय सीमा में कार्य पूर्ण ना करने वाले अधिकारियों के विरुध्द कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने समस्त विभागों को अगली टीएल बैठक में अधिकारियों व कर्मचारियों के स्थानांतरण संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए ताकि नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।
कलेक्टर ने पूछा पेंशन पात्रता की जांच में पांच माह लगते हैं क्या ?
20 मई के बाद कोई भी पात्र हितग्राही मिला तो खैर नही
कलेक्टर बी. चंद्रशेखर ने समय सीमा की बैठक में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आलोट से पूछा कि अन्तरबाई पति उदाजी को वृध्दावस्था पेन्शन क्यों नहीं मिली? उन्होने यह भी पूछा कि क्या वृध्दावस्था पेंशन पात्रता की जांच मे पांच महिने लगते है। कलेक्टर ने सभी को निर्देश दिये कि विगत 6 मई को दिये गये आदेशानुसार दिनांक 20 मई तक समस्त पेंशन योजनाओ के हितग्राहियो के नाम हर हाल मे जुड जाना चाहिये। उन्होने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देश दिया कि प्रतिदिन जनपद पंचायतो से पेंशन योजनाओ मे जोडे गये नामो की जानकारी प्राप्त कर उन्हे प्रस्तुत की जाये। श्री चंद्रशेखर ने कहा कि 20 मई के बाद भ्रमण के दौरान यदि किसी भी पात्र हितग्राही ने उन्हे या अन्य किसी भी स्तर पर अपना नाम दर्ज न होने की शिकायत की तो संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव और जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के विरूध्द सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होने कहा कि पेंशन योजना के फार्म भरे जाने के समय फार्म पर बैंक संबंधी खाता नम्बर भी डाला जाये। यदि उनका किसी बैंक मे खाता नही हो तो उनका बैंक मे खाता खुलवाया जाना सुनिश्चित करे। ताकि हितग्राहियो को 1 जून से हर हाल मे पेंशन की राशी उनके खाते मे मिलना सुनिश्चित हो।
रोजगार का अधिकार सबको
कलेक्टर बी. चंद्रशेखर ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आलोट को निर्देशित किया कि 20 मई तक रिक्शा चालको को रिक्शा चलाने की अनुमति सुनिश्चित करे। उन्होने कहा कि रोजगार का अधिकार सबको है और किसी अन्य व्यक्ति के रोजगार के कारण किन्ही दूसरो को रोजगार पाने के हक से वंचित नही किया जा सकता हैं।
अतिक्रमण हटाना नगर निगम का प्रतिदिन का कार्य है
कलेक्टर बी चंद्रशेखर ने समय सीमा की समीक्षा बैठक मे नगर निगम के नगर शिल्पज्ञ सलीम खान को बाजना बस स्टेन्ड के सामने वीर सावरकर मार्केट के बाहर के अतिक्रमण को हटाने के संबंध मे सख्त रूप से निर्देशित करते हुए कहा कि नगर निगम का प्रतिदिन का कार्य है कि अतिक्रमण हटाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होने कहा कि नगर निगम सहित सभी नगरीय निकायो मे अतिक्रमण हटाओ दस्ता हर समय तैयार रखा जाये। जब कभी शिकायत प्राप्त हो उक्त दस्ता तत्काल कार्यवाही कर अतिक्रमण हटाने का कार्य करे ।
नगर शिल्पज्ञ सलीम खान को कारण बताओ सूचना पत्र
कलेक्टर बी. चंद्रशेखर ने चांदनीचौक निवासियो की शिकायत पर यूडीआयएसएसएमटी पाईप लाईन ठेकेदार द्वारा चांदनीचौक मे बेतरतीब खुदाई कर लोगो के लिये परेशानी पैदा करने के संबंध मे जब सलीम खान से पडताल की तो श्री खान ने स्वीकार किया कि ठेकेदार द्वारा इस प्रकार की खुदाई की गई है। कलेक्टर ने तकनीकी स्वीकृति अनुसार कार्य न कराने के लिये और उससे होने वाली परेशानियो के लिये सलीम खान को कारण्ा बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिये।
नगर निगमकर्मी लंच साथ लेकर आयें
कलेक्टर ने बैठक मे उपस्थित सलीम खान को हिदायत दी कि नगर निगम मे कोई भी अधिकारी कर्मचारी लंच के लिये घर नही जायेगा उक्त आर्डर का पालन किया जाये। उन्होने कहा कि सभी लोग लंच बाक्स साथ मे लेकर ही नगर निगम आयेंगें ताकि नगरनिगम मे आने वाले लोगो को निगम के कर्मचारियो के कारण परेशान ना होना पडे। बैठक मे श्री खान द्वारा बताया गया था कि कुछ लोग लंच लेकर साथ मे आते है लेकिन कुछ लोग खाना खान के लिये घर जाते हैं।
उपभोक्ता फोरम में केस लगाएं
कलेक्टर बी. चंद्रशेखर ने उपायुक्त सहकारिता श्री कावड़कर को निर्देश दिए हैं कि बीमा राशि प्रदान नहीं करने वाली बैंकिंग कंपनी के विरुध्द अगली टीएल के पूर्व उपभोक्ता फोरम में केस दर्ज कराना सुनिश्चित करें। टीएल की बैठक में समीक्षा के दौरान चरणदास बैरागी के पिता की मृत्यु हो जाने के पश्चात निर्धारित समय में सोसायटी द्वारा बीमा राशि नहीं दिए जाने पर कलेक्टर द्वारा उक्त निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि संबंधित बीमा कंपनियों को निर्धारित समय सीमा में क्लेम की राशि का भुगतान करना चाहिए। यदि वे नहीं करती हैं तो उनके विरुध्द उपभोक्ता फोरम में केस दर्ज कराए जाएंगे।
खेलकूद मैदानों के निर्माण में नियमों का पालन करें
कलेक्टर बी. चंद्रशेखर ने खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा विकासखंड स्तर पर निर्मित किए जाने वाले खेलकूद मैदानों के निर्माण में नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री को दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मैदानों के लिए स्थलों का चयन किए जाने के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि जिस स्थान का चयन किया जा रहा है। वहां कम से कम सात एकड़ की जमीन हो, जमीन समतल हो और मैदान तक पहुंचने का रास्ता सुगम हो। कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिए कि भविष्य में उन मैदानों को ओर विकसित किया जाएगा। मैदानों का उपयोग खेलकूद की गतिविधियों के लिए ही होना चाहिए। उन्होंने स्थल चयन के उपरांत भूमि आवंटन के लिए 30 मई 2015 तक की समय सीमा निर्धारित की है।
बंद नल-जल योजनाएं हर हाल में चालू करें
कलेक्टर बी. चंद्रशेखर ने पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिले में बंद पड़ी नल-जल योजनाओं को हर हाल में चालू करने के निर्देश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग कार्यपालन यंत्री को देते हुए समय सीमा निश्चित कर दी है। उन्होंने कहा है कि इन नल-जल योजनाओं को चालू करने के लिए जहां पाइप की आवश्यकता है वहां पाइप डाले जाएं, जहां मोटर पंपों की आवश्यकता है वहां पंप लगाए जाएं, जहां मरम्मत की आवश्यकता है वहां मरम्मत कराई जाए। इन कार्यों को कराए जाने में ग्राम पंचायतों को पाबंद किया जाए। नल-जल योजनाओं को चालू हालत में रखकर आमजन को पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी है। जिन पंचायतों द्वारा कार्यों में असहयोग किया जाए उनके सचिवों के विरुध्द कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
राशन दुकानों पर सीएम हेल्पलाइन के बोर्ड लगाएं
कलेक्टर बी. चंद्रशेखर ने जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया कि शासकीय उचित मुल्य की (राशन) दुकानों पर सीएम हेल्पलाइन के बोर्ड लगाए जाना सुनिश्चित करें। उल्लेखनीय है कि सीएम हेल्पलाइन का नंबर 181 है जिस पर कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज करा सकता है। राशन दुकानों पर लगे बोर्डों पर आवंटित खाद्यान एवं उपलब्ध खाद्यान की जानकारी भी अंकित किया जाना अनिवार्य है। जिले में राशन की 412 दुकाने हैं इनमें से 103 दुकानें नगरीय क्षेत्रों में एवं 309 दुकानें ग्रामीण क्षेत्रों में है।
आरटीई के तहत एक भी सीट खाली ना रहे, डीपीसी की जिम्मेदारी
कलेक्टर बी. चंद्रशेखर ने जिला परियोजना समन्वयक को शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) अंतर्गत निजी स्कूलों में नियमानुसार 25 प्रतिशत सीटों की भर्ती बीपीएल श्रेणी के परिवारों के पात्र विद्यार्थियों से भरे जाने हेतु समुचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इन रिक्त स्थानों की पूर्ति कराना डीपीसी की जिम्मेदारी होगी। इसके लिए स्कूलों के आसपास के क्षेत्रों में केम्प लगाकर रिक्त स्थानों के संबंध में प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराया जाए। कलेक्टर ने कहा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति नियमानुसार पात्र विद्यार्थियों से करना निजी स्कूलों की भी जिम्मदारी है। शैक्षणिक क्षेत्र में काम करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं से भी डीपीसी संपर्क कर उनसे सहयोग प्राप्त करे। श्री चंद्रशेखर ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को अपने-अपने राजस्व अनुभागों में सीटों की पूर्ति के संबंध में निजी शिक्षण संस्थाओं के संचालकों की बैठकें बुलाने और जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने के संबंध में भी आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
बसों पर किराया सूची लगाई जाए
कलेक्टर बी. चंद्रशेखर ने जिला परिवहन कार्यालय के अमले को निर्देशित किया कि जिले में संचालित बसों पर किराया सूची अनिवार्य रूप से लगवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि बसों के दोनों दरवाजों पर और चालक की सीट के पिछले हिस्से पर लगी होना चाहिए जिससे सभी यात्रियों को किराया सूची आसानी से दिखाई दे सके। श्री चंद्रशेखर ने कहा कि बसों के चालक एवं परिचालकों को वर्दी पहनने के लिए पाबंद किया जाए। उन्होंने जिले में संचालित होने वाली समस्त बसों के द्वारा यात्रियों को दिए जाने वाले टिकटों में एकरूपता बनाए रखने के लिए टिकट का प्रारूप निर्धारित करने के निर्देश दिए। श्री चंद्रशेखर ने इसी सप्ताह में यातायात एवं सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आहूत करने के निर्देश भी दिए।
शिकायत के तथ्यों की जांच करें
कलेक्टर बी. चंद्रशेखर ने समस्त अधिकारियों को हिदायत दी है कि शिकायतकर्ताओं द्वारा की जाने वाली शिकायत में प्रस्तुत किए गए तथ्यों की पड़ताल कर निर्णय लें, ना कि शिकायतकर्ता पर अपना ध्यान केंद्रित करें। उन्होंने कहा कि वे शिकायत में दी गई सूचना की जांच करें। श्री चंद्रशेखर ने कहा कि शिकायतों का समय पर निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें, उन्हें किसी भी हालत में लंबित ना रखा जाए।
कन्या छात्रावासों के शौचालयों की मरम्मत कराएं
कलेक्टर बी. चंद्रशेखर ने शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व हर हाल में प्राथमिकता के आधार पर कन्या छात्रावासों के शौचालयों, स्नानगारों की मरम्मत करने के निर्देश ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री को दिए हैं। कार्य कराए जाने हेतु उन्होंने 15 मई तक टेंडर की प्रयिाकरने को कहा है। कलेक्टर ने सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग को आज ही राशि जारी करने की हिदायत दी है। कलेक्टर ने 15 मई तक ही कराए जाने वाले कार्यों की तकनीकि स्वीकृति प्रदान कर उन्हें अवगत कराने के निर्देश भी दिए।
मेटरनिटी वार्ड में एसी लगाने के निर्देश
बैठक में कलेक्टर बी. चंद्रशेखर ने जिला अस्पताल के सिविल सर्जन को मेटरनिटी वार्ड में एयर कंडीशनर (एसी) लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने अगली टीएल की बैठक में गत वित्तीय वर्ष में जिले में होने वाली नार्मल एवं सिजेरियन डिलेवरी की संख्यात्मक जानकारी भी प्रस्तुत करने को कहा है। समय सीमा की बैठक में डॉक्टरों की लापरवाही एवं समय पर गर्भवती महिलाओं को उपचार उपलब्ध नहीं कराने तथा डिलेवरी में आने वाली परेशानियों संबंधी शिकायतों के मद्देनजर कलेक्टर द्वारा निर्देश दिए गए।
जाति प्रमाण पत्र बनवाए जाने की जिम्मेदारी
सहायक आयुक्त आदिवासी विकास की
कलेक्टर बी. चंद्रशेखर ने सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को हिदायत दी है कि जिले के समस्त अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र बनवाए जाने की जिम्मदारी उनकी है। उन्होंने कहा कि वे इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं कि जिले में आदिवासी विकास अंतर्गत दो ही विकासखंड हैं। कलेक्टर ने कहा है कि जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक और सहायक आयुक्त आदिवासी विकास तीनों मिलकर स्कूलवार जानकारी तैयार कराएंगे कि प्रत्येक स्कूल में कितने विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र बनना थे, कितने विद्यार्थियों के प्रमाण पत्र बन गए तथा कितने विद्यार्थियों ने प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आवश्यक पूर्तियां कर फार्म जमा कर दिए।
जनसुनवाई को गंभीरता से लें
कलेक्टर बी. चंद्रशेखर ने समस्त विभागीय प्रमुखों को चेताया है कि वे जनसुनवाई को गंभीरता से लें। उन्होंने कहा है कि कलेक्टर कार्यालय द्वारा उन्हें प्राप्त होने वाली समस्त शिकायतों को प्रतिदिन ऑनलाइन फीड किया जाएगा। शिकायतों के निराकरण के लिए समय सीमा भी कलेक्टर द्वारा निर्धारित की जाती है जिसकी जानकारी शिकायतकर्ता को भी दी जाती है। निर्धारित समय सीमा में शिकायत का निराकरण किया जाना सुनिश्चित कर लिया जाए। समय सीमा समाप्त होने के उपरांत शिकायत का निराकरण न होने पर यदि शिकायतकर्ता दोबारा लौटकर आता है तो उसी दिन संबंधित अधिकारी को शिकायत का निराकरण हर हाल में करना होगा। कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिए कि जनसुनवाई के दिन प्रात: 11 बजे से 1 बजे तक अधिकारी अपने कार्यालय में बैठकर शिकायतों का निराकरण करें। शिकायतकर्ता यदि कलेक्टोरेट आता है तो संबंधित अधिकारी से दूरभाष पर पड़ताल की जाएगी और उस स्थिति में अधिकारी को अपने कार्यालय में ही होना चाहिए।