December 24, 2024

अनुसूचित वर्गो के विद्यार्थियों के लिए आवास सुविधा

रतलाम 28 मई (इ खबरटुडे)। अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों का गुणात्मक रूप से विकास हो एवं उच्च शिक्षा प्राप्त करने मेंं किसी प्रकार की परेशानी न हो इस उद्देश्य से प्रदेश में महाविद्यालय स्तर पर अध्ययनरत अनुसूचित जाति-जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिए आवास सहायता योजना प्रारंभ की गई है।
उक्त जानकारी देते हुए आदिवासी विकास विभाग,रतलाम की सहायक आयुक्त श्रीमती मधु गुप्ता ने बताया कि रतलाम जिले के अनुसूचित जाति- जनजाति के छात्र-छात्रााएं इस योजना के तहत लाभ लें और उच्च शि़क्षा प्राप्त कर उच्च योग्यता हासिल करें। योजना के अनुसार सत्र 2014-15 में महाविद्यालय स्तर पर अध्ययनरत अनुसूचित जाति-जनजाति के छात्र-छात्राओं को इस योजना के माध्यम से अधिकाधिक लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।योजना के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों में से नियम के अनुसार पात्रता होने पर आवास सहायता दी जाएगी।विद्यार्थी को इसके लिए इस आशय का घोषणा पत्र देना होगा कि वह जिस नगर या स्थान के शासकीय एवं मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में नियमित अध्ययन कर रहा है,उस स्थान पर उसके पालक का आवासीय निवास नहीं है।योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को प्रदान की जाने वाली राशि के अनुसार भोपाल,इंदौर,जबलपुर, ग्वालियर एवं उज्जैन नगरों के 2 हजार रूपए प्रति विद्यार्थी,जिला मुख्यालयों पर प्रति विद्यार्थी 1250 रूपए एवं तहसील,विकासखंड मुख्यालय पर एक हजार रूपए प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह की दर से आवास सहायता देय होगी।
विद्यार्थियों को शपथ पत्र एवंं मकान मालिकों के सहमति पत्र आधार पर स्वीकृति के अधिकार शासकीय संस्थाओं के प्राचार्यो एवं अशासकीय संस्थाओं  हेतु संबद्ध शासकीय संस्थाओं के प्राचार्य होंगे। इस योजना के लिए वे विद्यार्थी पात्र होंगे जो नियमित प्रवेशित तथा जिनका अन्य किसी शासकीय छात्रावास में प्रवेश नहीं हुआ हो।पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में निर्धारित आय सीमा तक के पात्र विद्यार्थी योजना का लाभ ले सकेंगे।निर्धारित आवास सहायता से अधिक किराए की राशि वि़द्यार्थियों को स्वयंं वहन करना होगी।आवास सहायता के अलावा विभाग द्वारा अन्य कोई सुविधा देय नहीं होगी। अनुतीर्ण होने पर आगामी वर्ष में विद्यार्थी इस योजना के लिए अपात्र हो जाएंगे। आवास सुविधा पाठ¬क्रम की कालावधि के लिए ही देय होगी। जिले के अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के अधिक से अधिक विद्यार्थी इस योजना का लाभ लें।

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