समस्याओं के निराकरण से खिले चेहरे
जनसुनवाई में 213 शिकायतें प्राप्त हुई
रतलाम 2 जून(इ खबरटुडे)। कलेक्टर बी. चन्द्रशेखर ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जनसुनवाई के दौरान लोगों की समस्याओं को सुना, समझा और मौके पर ही उनका निराकरण किया। जनसुनवाई में आज 213 शिकायतें प्रप्त हुई। कलेक्टर ने आवेदकों के स्थानों और विभागों से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को समय सीमा तय करते हुए निराकरण के निर्देश दिए। समस्याओं के त्वरित समाधान से शिकायतकर्ताओं के चेहरों पर मुस्कान देखी गई।
एफआईआर, डीई और धारा 92 में वसूली के निर्देश
कलेक्टर बी. चन्द्रशेखर ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सैलाना की ग््राम पंचायत ठिकरिया के तत्कालीन सचिव प््रभुलाल रंगलाल पारगी और पूर्व सरपंच भावचंद नागूजी के विरूध्द पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने और पंचायतीराज अधिनियम की धारा 92 में वसूली के निर्देश दिए। उन्होंने पंचायत सचिव के विरूध्द विभागीय जांच संस्थित करने को भी निर्देशित किया। जनसुनवाई में ग््राम पंचायत ठिकरिया के ग््रामीणों ने शिकायत दर्ज कराई की पूर्व सरपंच एवं तत्कालीन सचिव ने निर्माण कार्यो की राशि का गबन किया और कार्यो को अधूरा छोड दिया। कलेक्टर ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को कार्र्यों का मूल्यांकन करने को भी कहा है।
डेयरी व्यवसाय के लिए मुकेश को मिलेगा ऋण
कुआंझागर के मुकेश पिता भेरूलाल ने विकलांग श्रेणी अंतर्गत डेयरी व्यवसाय करने के लिए जनसुनवाई में अपना आवेदन प््रस्तुत किया। कलेक्टर बी. चन्द्रशेखर ने मुख्यमंत्र्री युवा स्वरोजगार योजना अंतर्गत उसकी पात्रता का परीक्षण करते हुए ऋण प्रकरण तैयार करने के निर्देश जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दिए। उलेलखनीय है कि जनसुनवाई में ही मुकेश की पत्नी ने भी किराना व्यवसाय के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। कलेक्टर ने महिला को समझाईश दी कि परिवार में किसी एक सदस्य को ही शासन की योजना के अंतर्गत ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है।
मुख्यमंत्र्री सहायता कोष का प्रकरण तैयार करने के निर्देश
चार वर्षीय अफ्सां की आंखों के ऑपरेशन हेतु मुख्यमंत्री सहायता कोष अंतर्गत प्रकरण तैयार करने के निर्देश कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास््थ्य अधिकारी को दिए। जनसुनवाई में पीएंडटी कॉलोनी निवासी अनवर चांद खान अपनी पुत्र्री की आंखों की पलकें नहीं खुलने और ऑपरेशन की आवश्यकता के मददेनजर सहायता के लिए आए थे। कलेक्टर ने सीएमएचओ को प्रकरण के लिए 30 जून तक का समय दिया है।
बेटे की पेंशन पर मां ने जताया हक
जनसुनवाई में आज एक मां ने अपने बेटे की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी दारा छोडक़र चले जाने से पेंशन पर अपना हक जताया। वृध्दा श्रीमती कांवेरीबाई ने आवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा कि रावटी में पदस्थ पटवारी श्री शंभुलाल की मृत्यु हो जाने के बाद उसकी पत्नी श्रीमती रूक्मणी वैधानिक तौर पर पेंशन तो प्राप्त कर रही है बावजूद इसके उसने दूसरी शादी भी रचा ली है। कांवेरीबाई की पीडा है कि शंभुलाल की पत्नी उसके बच्चों से भी उसे मिलने नहीं दे रही है और दो माह से बच्चों को लेकर गायब है। कलेक्टर बी. चन्द्रशेखर ने भू-अभिलेख अधीक्षक को पेंशन पर हक संबंधी प्रकरण का तत्काल परीक्षण कर नियमों के अनुरूप फाइल प्र्स्तुत करने को कहा है।
घरेलु हिंसा अधिनियम और पीसी-पीएनडीटी अधिनियम में कार्रवाई करें
जनसुनवाई में पति और ससुराल पक्ष से पीडित सुनीता पाटीदार ने कलेक्टर के समक्ष अपना दर्द बयां किया कि ससुराल पक्ष द्वारा उसे मानसिक और शारीरिक प्रताडना के साथ ही लडक़े की चाहत में उसका दो-दो बार गर्भपात करा दिया गया। उसने बताया कि जब उज्जैन और रतलाम के चिकित्सकों दवारा उसे गर्भधारण में अक्षम बता दिया तो ससुराल पक्ष द्वारा उलाहना देते हुए पहले तो दहेज की मांग की गई और फिर घर से निकाल दिया गया।
कलेक्टर बी. चन्द्रशेखर ने जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी को 10 जून तक पीडिता के ससुराल पक्ष खाचरौद के थाना भाटपचलाना के ग्राम बडागांव निवासी समरथ पाटीदार, मोतीलाल पाटीदार व अन्य के खिलाफ घरेलु हिंसा अधिनियम अंतर्गत प्रकरण पंजीबध्द करने और थाने में दहेज प्रताडना का प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने सीएमएचओ को पूर्व गर्भाधान एवं प्््रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम (पीसी-पीएनडीटी) अंतर्गत प्रकरण का परीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि विस्तृत रिपोर्ट 20 जून तक प्रस्तुत करें जिसमें किन परिस्थितियों मेंं पीडिता का गर्भपात कराया गया का भी अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाए।
माता-पिता भरण-पोषण अधिनियम अंतर्गत कार्रवाई के निर्देश
कलेक्टर श्री बी. चन्द्रशेखर ने गांधीनगर निवासी प्रकाशचंद्र सेठी और उनकी पत्नी श्रीमती रितु सेठी के विरूध्द माता-पिता भरण-पोषण अधिनियम अंतर्गत कार्रवाई के निर्देश एसडीएम (शहर) को दिए हैं। जनसुनवाई में प्रकाशचंद्र सेठी की नब्बे वर्षीय माताजी श्रीमती रामकली पासी दवारा शिकायत की गई कि उसके बेटे व बहू मारपीट करते हैं। वे उन्हें प्रताडित कर घर से निकालना चाहते हैं और मकान को हडपना चाहते हैं। कलेक्टर ने अनावेदकों के विरूध्द एफआईआर भी दर्ज कराने के निर्देश दिए।
दो हजार रूपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई
कलेक्टर बी. चन्द्रशेखर ने होमगार्ड कॉलोनी की श्रीमती मधुबाला पंवार को जनसुनवाई में आदिवासी विकास विभाग के माध्यम से तत्काल दो हजार रूपये की नगद सहायता राशि उपलब्ध कराई। श्रीमती मधुबाला द्वारा जनसुनवाई में पति की मृत्यु के पश्चात तत्काल परिवार सहायता राशि एवं विधवा पेंशन दिलाए जाने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया गया था। कलेक्टर ने नगर निगम आयुक्त को 20 जून तक विधवा पेंशन प्रकरण स्वीकृत करने एवं परिवार सहायता राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।