प्रचलित नीति अनुसार उद्योगों को मिलें सहूलियतें
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में निवेश संवर्धन साधिकार समिति की बैठक
भोपाल,20 जुलाई (इ खबरटुडे)।मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने अधिकारियों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं कि निवेशक को कार्यालयीन औपचारिकताओं की पूर्ति के लिये विभिन्न विभागों के चक्कर नहीं लगाना पड़े। सिंगल विंडो वास्तविकता में अपना काम करे। उद्योगों संबंधी आवेदन ट्रायफेक में लिये जायं। शेष दायित्वों की पूर्ति ट्रायफेक से हो।श्री चौहान आज यहाँ शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति की बैठक में उद्योगों द्वारा शासन से चाही गयी सहूलियतों और रियायतों के बारे में विभागीय कार्रवाई की समीक्षा कर रहे थे।
इस अवसर पर वित्त मंत्री राघवजी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मुख्य सचिव आर.परशुराम, अपर मुख्य सचिव पी.के. दाश सहित वाणिज्यिकर, वित्त, राजस्व, जल संसाधन, कृषि, लोक निर्माण, आवास एवं पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव, ऊर्जा सचिव और मुख्यमंत्री के सचिव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में सीमेंट उद्योगों को परियोजना व्यय के आधार पर दी जाने वाली रियायतों के संबंध में विचार किया गया। यह निर्णय किया गया कि सीमेंट उद्योग के परियोजना व्यय में उद्योग के केप्टिव पावर प्लांट के व्यय को शामिल किया जायेगा। केप्टिव पावर प्लांट द्वारा उत्पादित अतिरिक्त विद्युत किसी अन्य संयंत्र अथवा कार्य में उपयोग किये जाने की स्थिति में छूट की पात्रता परियोजना लागत में आनुपातिक कटौती उपरांत होगी। बैठक में मेसर्स कमर्शियल इंजीनियर एंड बॉडी बिल्डर्स कम्पनी लिमिटेड, इमलई, जिला जबलपुर, मेसर्स रिलायंस सीमेंट कम्पनी प्रायवेट लिमिटेड, मैहर जिला सतना, मेसर्स एग्रो सॉल्वेंट प्रॉडक्टस प्रायवेट लिमिटेड, खानपुरा जिला रायसेन, मेसर्स विक्रम आर्य फूड प्रॉडक्टस प्रायवेट लिमिटेड, मालनपुर जिला भिण्ड, मेसर्स मैहर सीमेंट लिमिटेड, मैहर जिला सतना, मेसर्स सीएलसी टेक्सटाइल पार्क प्रायवेट लिमिटेड पार्ण्ढुना, जिला छिंदवाड़ा तथा मेसर्स बीएलए पावर प्रायवेट लिमिटेड, गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर के प्रकरणों पर विचार किया गया।