दोपहर तक हो सकेगी तलवार दंपति की रिहाई, कैदी के तौर पर कमाया पैसा दान किया
नई दिल्ली,16अक्टूबर(ई खबर टुडे)।आरुषि-हेमराज मर्डर केस में करीब चार साल जेल की सजा काट चुके आरुषि के माता-पिता डॉक्टर राजेश और नुपुर तलवार सोमवार को दोपहर करीब 2:30 बजे तक रिहा हो सकते हैं. जेल में राजेश तलवार को कैदी नंबर 9342 और नुपुर तलवार को कैदी नंबर 9343 के तौर पर जाना जाता था. सीबीआई की अदालत ने तलवार दंपति को हत्या का आरोपी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें संदेह का लाभ देते हुए बरी कर किए जाने का फैसला सुनाया था.
करीब 11 बजे तलवार का वकील मनोज सिसोदिया कोर्ट में जाएगा और कोर्ट को हाई कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी सौंपेगा. कोर्ट औपचारिकता में करीब 2 घंटे का वक्त लग सकता है. करीब 1 बजे आदेश दस्ती परवाना लेकर डासना जेल के लिए चलेगा. करीब 1.30 बजे आदेश दस्ती डासना जेल पहुंचेगा. उधर, जेल में रिहाई की सारी तैयारी पहले ही हो चुकी है. करीब 1 घंटे की औपचारिकता और मेडिकल के बाद करीब 2.30 बजे तलवार दंपति जेल से रिहा हो सकते हैं.
लाइन लगाकर कैदियों ने कराया इलाज
तलवार दंपति की रिहाई को ध्यान में रखते हुए उनके साथ जेल में बंद कैदियों ने आज सुबह लाइन लगा कर अपना इलाज करवाया. माना जा रहा है कि आज तलवार दंपति जेल से रिहा हो जाएंगे.
छोड़ दिया जेल में कमाया पैसा
जेल में डेंटल क्लीनिक के सेटअप में तलवार दंपति ने अहम योगदान किया है. उन्होंने तमाम डेंटल उपकरण भी जेल को मुहैया कराए हैं. इसके अलावा जेल में रहने के दौरान कैदियों के इलाज के एवज में मिलने वाला रोजना 40 रूपए मेहनताना भी नहीं लिया है. तलवार दंपति ने जेल में बिताए अपने 1417 दिनों के दौरान करीब 99 हजार रुपये कमाए थे. इसमें राजेश तलवार का अब तक बंदी के तौर पर जेल में अपनी सजा काटने के दौरान 49 हजार 520 रुपए मेहनताना बना है.
तलवार दंपति ने इतने दिन काटी जेल
राजेश तलवार ने डासना जेल में 3 साल 10 माह और 21 दिन बतौर सजायाफ्ता कैदी के तौर पर काटे हैं. वहीं विचाराधीन के तौर पर 1 माह 20 दिन जेल में काटे हैं. जबकि नुपुर तलवार ने डासना जेल में 3 साल 6 माह और 22 दिन सजायाफ्ता कैदी के तौर पर काटे हैं. वहीं विचाराधीन के तौर पर 4 माह 26 दिन जेल में काटे हैं.
सीबीआई कोर्ट ने सुनाई थी आजीवन कारावास की सजा
बताते चलें कि फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने सीबीआई की जांच में कई खामियों का जिक्र किया. कोर्ट ने कहा कि कई सबूतों की ना तो पड़ताल की गई और ना ही साक्ष्यों को वेरिफाई करने की कोशिश की गई. विशेष सीबीआई कोर्ट ने आरुषि और हेमराज की हत्या के मामले में तलवार दंपति को 26 नवंबर, 2013 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. हाई कोर्ट ने कहा कि परिस्थितियों और रिकार्ड में दर्ज साक्ष्यों के मुताबिक तलवार दंपति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता.