जमीन की हेराफेरी में राजेन्द्र पितलिया एवं तत्कालीन महापौर ,आयुक्त पर ईओडब्लू में प्रकरण दर्ज
फर्जी स्कूल के नाम पर हुआ था करोड़ो की जमीन का आंवटन
रतलाम,31 अक्टूबर (इ खबरटुडे)।करोड़ो की सरकारी जमीन औने पौने दाम पर फर्जी स्कूल के नाम से आंवटित करने के एवं व्यवसायिक उपयोग करने के मामले में थाना आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश ने मंगलवार को रतलाम के पूर्व महापौर , पूर्व आयुक्त सहित कॉलोनाईजर राजेन्द्र पितलिया के खिलाफ अपराध प्रकोष्ठ भोपाल ने प्रकरण दर्ज कर लिया है।
आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के डीएसपी प्रदीप विश्वकर्मा ने बताया कि आवेदक राजेश सक्सेना की शिकायत ईओडब्ल्यू ने मामले की प्रांरभिक जांच की थी । जांच के बाद रतलाम अहिंसा शिक्षा समिति के संचालक राजेन्द्र पितलिया , तत्कालीन महापौर जयन्तीलाल पोपी, तत्कालीन आयुक्त एपीएस गहरवार एवं विकासशाखा एवं सम्पत्तिकर अधिकारी मनोहरलाल शर्मा के खिलाफ 35000 वर्गफीट जमीन मात्र दस रूपए में बेचने के आरोप में धारा 420 , 120 बी ,482, भ्रष्टाचार एवं 13(1)डी सहपठित 13(2) भ्रनिअ 1988 में प्रकरण दर्ज किया है।
जांच अधिकारियों के अनुसार न्यू रतलाम पब्लिक स्कूल अध्यक्ष राजेंद्र पितलिया ने 27 फरवरी 1999 में पूर्व महापौर जैन को जमीन आवंटन के लिए आवेदन लिखा था। इस पर नगर निगम प्रशासन ने आवेदन प्राप्ति के दिन ही नोटशीट चलाकर 9 जुलाई को 10 रुपए वर्गफीट की लागत से जमीन आवंटित कर दी। जबकि जानकारों का कहना है कि जमीन की कीमत कई गुना ज्यादा थी।
भूमि का व्यवसायिक उपयोग
राजेन्द्र पितलिया ने अहिंसा शिक्षा समिति के नाम पर ज़मीन को आंवटित करवाया था वास्तव में उस समिति का वैधानिक अस्तित्व ही नहीं था । करोड़ों की जमीन को जिम्मेदारों की सांठगांठ कर औने-पौने दाम पर आवंटित कर शासन को चूना लगाया गया। इसके अलावा रियायत दर पर जिस उद्देश्य से जमीन का आवंटन किया गया है, उसके विपरीत भूमि का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। ईओडब्ल्यू भोपाल में शिकायत 88/015 दर्ज होने के दो वर्ष बाद मंगलवार को प्रकरण दर्ज कर लिया ।