सूदखोरी के साथ साथ धोखाधडी करने में भी पीछे नहीं था दीपू टांक,सूदखोरी और धोखाधडी के दो नए मामले सामने आए
रतलाम,31 मार्च (इ खबरटुडे)। सुपारी देकर हत्या कराने का षडयंत्र रचने के मामले में पुलिस की गिरफ्त में आए कुख्यात सूदखोर दीपू उर्फ दीपक टांक के मामले ने नित नए खुलासे हो रहे है। अब पता चला है कि सूदखोरी के लिए कुख्यात दीपू टांक को धोखाधडी करने से भी कोई परहेज नहीं था। दीपू टांक के खिलाफ डीडी नगर पुलिस थाने पर सूदखोरी के साथ साथ धोखाधडी का भी मामला दर्ज किया गया है। वहीं नामली पुलिस थाने पर भी दीपू टांक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस द्वारा जनता से की गई अपील का असर अब दिखाई देने लगा है और जिले भर के अलग अलग क्षेत्रों में दीपू टांक के अत्याचार से पीडीत लोग सामने आने लगे है। दीनदयाल नगर निवासी मदनलाल पिता रामचन्द्र राठौर 48 ने पुलिस को बताया कि दीपू टांक ने फर्जी फायनेन्स कंपनी के नाम पर उसे कर्जा दिया और कर्जे में ली गई रकम से दुगुनी राशि चुकाने के बाद भी वह और ब्याज की मांग कर रहा है। पुलिस ने फरियादी मदनलाल की रिपोर्ट पर दीपू टांक के विरुद्ध भादवि की धारा 384,385,420 और जान से मारने की धमकी की धारा 506 के साथ म.प्र ऋणियों को संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।
उधर नामली पुलिस थाने पर ग्र्राम रिंगनिया निवासी सरदार सिंह पिता भेरुसिंह राजपूत ने बताया कि उसने सन 2018 में निजी जरुरत होने पर दीपू टांक से पांच लाख रु. का कर्जा लिया था। इस कर्जे के बदले दीपू टांक ने उससे आठ लाख रु. वसूल लिए। दीपू टांक इतने पर ही नहींरुका। उसने फरियादी के एक मकान की रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली और फरियादी सरदार सिंह के ब्लैैंक चैक व प्रामेसरी नोट भी अपने कब्जे में ले लिए। फरियादी के मकान पर कब्जा करने और दस्तावेज अपने पास रखने के बाद दीपू टांक फरियादी पर आठ लाख रु. और देने का दबाव बना रहा था। उसने फरियादी को धमकी दी कि यदि उसने आठ लाख रु. नहीं दिए तो वह फरियादी और परिवार को जान से मार देगा। नामली पुलिस ने दीपू टांक के विरुद्ध जान से मारने की धमकी देने और म.प्र.ऋणियों का संरक्षण अधिनियम के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है।