15 हजार ले लिए फिर भी एजेंसी टू व्हीलर लौटा नहीं रही,अब कलेक्टर आनंदीलाल को वापस दिलवाएंगे उसका टू व्हीलर
रतलाम,12सितम्बर(इ खबर टुडे)। जिला स्तरीय जनसुनवाई में मंगलवार को कलेक्ट सभाकक्ष में ग्राम झारखेड़ी के आनंदीलाल पिता मोहनलाल ने शिकायत में बताया कि रतलाम के छत्री पुल स्थित एजेंसी द्वारा उसका टू व्हीलर वाहन पर पैसे जमा करने के बावजूद नहीं दिया जा रहा है।
प्रार्थी ने बताया कि उसके पिता के नाम से मोटर साइकिल फाइनेंस करवाई गई थी। एजेंसी से गाड़ी उठाई गई। चार-पांच किस्त जमा कर दी। इस दौरान उसके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु पश्चात दो किस्त प्रार्थी ने जमा कराई। पिता के सारे दस्तावेज जमा करवाए गए। कंपनी द्वारा कहा गया आपकी किस्त माफ हो चुकी है।
इसी दौरान में प्रार्थी रतलाम आया था तो कंपनी ने गाड़ी रख ली और कहा कि 15 हजार दो और गाड़ी ले जाओ। प्रार्थी ने 15 हजार जमा कर दिए। जमा राशि की रसीद भी नहीं दी गई और गाड़ी भी नहीं दी गई। एजेंसी टालमटोल कर रही है।
आवेदक की फरियाद पर कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने डिप्टी कलेक्टर संजय शर्मा को निर्देशित किया कि इस प्रकरण में जांच करो, आवेदक को न्याय दिलाओ उसकी गाड़ी वापस दिलवाओ।
जिला स्तरीय सुनवाई मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने जनसुनवाई करते हुए आवेदन संबंधित विभागों को निराकरण के लिए प्रेषित किए।
इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत अमन वैष्णव ने भी जनसुनवाई की। इस दौरान 96 आवेदन निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों विभागों को भेजे गए।
जनसुनवाई में ग्राम उसरगार निवासी काशीराम बागरी ने आवेदन देते हुए बताया कि प्रार्थी वर्ष 2022 से ग्राम में ही पट्टे की भूमि पर कृषि कार्य करता आ रहा है। वर्ष 2002 में तत्कालीन कलेक्टर द्वारा उसे पट्टा प्रदान किया गया था तभी से उक्त भूमि प्रार्थी के आधिपत्य में है। प्रार्थी को पट्टे के नामान्तरण के सम्बन्ध में आवेदन देने पर पता चला कि उक्त पट्टा एक वर्ष के लिए ही प्रदाय किया गया था।
प्रार्थी द्वारा भूलवश उक्त पट्टे के नवीनीकरण नहीं करवाया गया है। अतः उक्त पट्टे का नवीनीकरण करते हुए प्रार्थी को पुनः नवीन पट्टा प्रदान किया जाए। आवेदन निराकरण के लिए तहसीलदार ग्रामीण को भेजा गया है।
इंदिरा नगर निवासी नलिनी यादव ने आवेदन देते हुए बताया कि प्रार्थिया की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है। प्रार्थिया का पुत्र निजी विद्यालय में कक्षा 10 वीं में अध्ययनरत है तथा मेरे पुत्र का जब विद्यालय में प्रवेश करवाया गया था तब शासन की योजनानुसार फीस मुक्त की गई थी, परन्तु स्कूल प्रबंधन द्वारा कक्षा 9 वीं की 12190 रुपए तथा कक्षा 10 वीं की 2450 रुपए की मांग की जा रही है।
प्रार्थिया उक्त राशि का भुगतान करने में असमर्थ है, कृपया सहायता की जाए। आवेदन निराकरण के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित किया गया ळें
कृष्णपाल निवासी मण्डावल ने जनसुनवाई में आवेदन देते हुए बताया कि प्रार्थी दिव्यांग है तथा उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तथा मकान भी जीर्ण-शीर्ण हो चुका है। प्रार्थी द्वारा पंचायत में आवास योजना हेतु आवेदन दिया गया था परन्तु आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
कृपया प्रार्थी को मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ प्रदान किया जाए। आवेदन निराकरण के लिए संबंधित विभाग को भेजा गया है।
सरवन निवासी कु. अर्चिता तोतला ने आवेदन देते हुए बताया कि प्रार्थिया द्वारा रतलाम में एक निजी स्कूल से कक्षा 12 वीं परीक्षा 93 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की है।
प्रार्थिया द्वारा किसी भी प्रकार की स्कूल फीस बाकी नहीं है फिर भी स्कूल प्रबंधन द्वारा उसे एसएलसी नहीं दी जा रही है और कहा जा रहा है कि पहले फीस जमा कराओ तो एसएलसी प्रदान की जाएगी। कृपया सहयोग करें। आवेदन निराकरण के लिए शिक्षा अधिकारी को प्रेषित किया गया है।