October 10, 2024

Selling liquor / निर्धारित दर से शराब विक्रय नहीं किए जाने पर 13 अनुज्ञप्ति धारियों पर दो-दो लाख रुपए का दंड

रतलाम,10अक्टूबर(इ खबर टुडे)। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी द्वारा कार्यवाही करते हुए जिले के 13 शराब अनुज्ञप्तिधारियों के विरुद्ध दो-दो लाख रुपए का दंड आरोपित किया गया है। उक्त कार्यवाही निर्धारित दर से भिन्न दर पर शराब विक्रय करने पर की गई है।

जिन पर दंड किया गया है उनमें श्री रवि यादव लाइसेंसी कम्पोजिट मदिरा दुकान रेलवे कॉलोनी रतलाम, श्री सुरेंद्र सिंह राठौर लाइसेंसी कम्पोजिट मदिरा दुकान रतलामी गेट जावरा, श्री सुरेंद्र सिंह राठौर लाइसेंसी कम्पोजिट मदिरा दुकान सैलाना क्रमांक 1, श्री सुरेंद्र सिंह राठौर लाइसेंसी कम्पोजिट मदिरा दुकान बांगरोद, श्री राकेश सोलंकी लाइसेंसी कम्पोजिट मदिरा दुकान रिछादेवड़ा, श्री राकेश सोलंकी लाइसेंसी कम्पोजिट मदिरा दुकान रिछाचांदा, माँ चामुंडा इन्टरप्राइसेस श्री हरिओम शिवहरे लाइसेंसी कम्पोजिट मदिरा दुकान चांदनी चौक रतलाम,

श्री सांवरिया सेठ लिकर पार्टनर श्री लोकेन्द्र सिंह लाइसेंसी कम्पोजिट मदिरा दुकान सालाखेडी, श्री सांवरिया सेठ लिकर पार्टनर श्री लोकेन्द्र सिंह लाइसेंसी कम्पोजिट मदिरा दुकान धराड, श्री सांवरिया इन्टरप्राइसेस श्री संदीप राठोर लाइसेंसी कम्पोजिट मदिरा दुकान सेजावता, श्री सुनील साहू लाइसेंसी कम्पोजिट मदिरा दुकान स्टेशन रोड क्रमांक 1 रतलाम, श्री सुनील साहू लाइसेंसी कम्पोजिट मदिरा दुकान मूंदडी तथा श्री निलेश राठोर लाइसेंसी कम्पोजिट मदिरा दुकान बड़ावदा शामिल है।

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