December 27, 2024

जिले में लॉक डाउन के बीच सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट प्रतिबंधित

Media-and-Entertainment

रतलाम,14 अप्रैल (इ खबरटुडे)। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी गोपालचंद्र डाड ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जन सामान्य के स्वास्थ्य के हित एवं लोक शांति को बनाए रखने हेतु रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

इसके तहत सोशल मीडिया जैसे- व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से कोविड-19 एवं कोविड-19 टीकाकरण को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट एवं बिना प्रमाणिकता के चित्र एवं वीडियो तथा ऑडियो मैसेज अथवा सूचना प्रकाशित नहीं की जाएगी।

इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि प्रशासन द्वारा 9 अप्रैल से 19 अप्रैल 2021 तक लॉकडाउन लागू किया गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से कोविड को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट एवं गलत प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से वर्तमान में कोविड-19 को लेकर आपत्तिजनक संदेश चित्र व वीडियो एवं ऑडियो मैसेज सूचना प्रकाशित कर आम जनता को भ्रमित किया जा रहा है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य के मद्देनजर जिले में कोविड-19 वैक्सीन को लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से असामाजिक तत्वों द्वारा तरह-तरह के आपत्तिजनक संदेश एवं चित्र वीडियो एवं ऑडियो मैसेज के माध्यम से बिना तथ्यों को जांचें भ्रामक जानकारी पोस्ट की जा रही है। इससे कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने से इनकार नहीं किया जा सकता।

आगामी दो माह तक कानून व्यवस्था की स्थिति एवं सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की संभावना के मद्देनजर जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु सोशल मीडिया पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। उक्त आदेश आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा तथा इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दंड विधान अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।

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