Bussiness Loan : 8 वीं पास अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार हेतु 50 लाख तक का ऋण
रतलाम,21 अक्टूबर (इ खबरटुडे)। जनजाति वर्ग के उत्थान और युवाओं को स्वरोजगार के अवर देने के लिए म.प्र. शासन द्वारा 50 लाख रुपए तक का ऋण देने हेतु भगवान बिरसा मुण्डा और टंट्या मामा योजना संचालित की जा रही है। अनुसूचित जनजाति युवाओं को रोजगार की मुख्य धारा से जोडने के लिए दो योजनाएं चलाई गई हैं।
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग ने बताया कि उक्त योजना में बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। भगवा बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना में आवेदक सेवा अथवा व्यवसाय के लिए 1 लाख से 25 लाख रुपए तक का ऋण ले सकेगा और निर्माण इकाई हेतु 1 लाख से 50 लाख तक का ऋण उपलब्ध होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए 18 से 45 वर्ष के युवा को कक्षा 8 वीं पास होना जरुरी है। इसी प्रकार टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए 18 से 55 वर्ष तक के व्यक्ति को 10 हजार से 1 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा।
उक्त दोनों योजना का लाभ लेने के लिए एम.पी. आनलाईन के माध्यम से Samast.mponline.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। इस योजना की विस्तृत जानकारी के लिए जनजातीय कार्य विभाग सागोद रोड रतलाम से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।