January 31, 2025

Negligent Officer : बलात्कार और पाक्सो एक्ट में गिरफ्तार आरोपी की जमानत,हाईकोर्ट ने लापरवाह पुलिस अधिकारी पर कार्यवाही करने के दिए निर्देश

lady police

रतलाम,25 दिसम्बर (इ खबरटुडे)। नावालिग बालिका के अपहरण और बलात्कार के आरोप में पिछले चौदह महीनों से जेल में बन्द एक युवक को हाईकोर्ट ने जमानत पर छोडने का आदेश जारी करते हुए प्रकरण के जांच अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए है।

उल्लेखनीय है कि हरियागढी निवासी 19 वर्षीय युवक कमलेश उर्फ कमला को एक नावालिग युवती के अपहरण और बलात्कार के मामले में नामली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। कमलेश विगत 14 अक्टूूबर 2020 से जिला जेल में बन्द था। उक्त अभियुक्त की ओर से अभिभाषक दशरथ पाटीदार द्वारा इन्दौर उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई जमानत याचिका को विगत दिनों हाईकोर्ट ने स्वीकार करते हुए उसे जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी किए।

जमानत याचिका पर आदेश देते हुए इन्दौर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर ने कहा कि प्रकरण की केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जब नावालिग बालिका को बरामद करने के बाद उसकी एमएलसी करवाई गई तब डाक्टर ने उसकी आयु का परीक्षण नहीं किया। जो कि चिकित्सक की अक्षमता को प्रदर्शित करता है। साथ ही प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी ने युवती की आयु की जांच के लिए ओसिफिकेशन टेस्ट भी नहीं करवाया। इससे जांच अधिकारी की लापरवाही स्पष्ट नजर आती है। न्यायमूर्ति श्री अभ्यंकर ने अपने आदेश की प्रतिलिपि रतलाम एसपी को भेजने के निर्देश देते हुए एसपी रतलाम को आदेशित किया है कि वे लापरवाह अधिकारियों पर कार्यवाही करें।

पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने इ खबरटुडे को बताया कि अब तक माननीय उच्च न्यायालय से इस प्रकार के निर्देश प्राप्त नहीं हुए है। निर्देश प्राप्त होने पर प्रकरण से सम्बन्धित जांच अधिकारी के कार्यों की जांच करवाई जाएगी और लापरवाही के तथ्य सामने आने पर कार्यवाही की जाएगी।

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