अपराधिक गतिविधियों में लिप्त आरोपी को कलेक्टर ने किया जिला बदर
रतलाम,01फ़रवरी(इ खबरटुडे)। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी गोपालचंद्र डाड द्वारा पुलिस थाना पिपलौदा अंतर्गत ग्राम शेरपुर निवासी जीवनसिंह पिता शेरसिंह राठोर को एक वर्ष की कालावधि के लिए जिला बदर किया गया है।
पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर जिला दंडाधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 क व ख के अधीन प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए आदेश जारी किया।
जिला बदर अवधि में आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर जिले की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा।