November 23, 2024

वर्चुअल चुनाव प्रचार के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

नई दिल्ली/भोपाल,26 अक्टूबर(इ खबर टुडे )। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश उपचुनाव में वर्चुअल चुनाव प्रचार के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से कहा वह कोरोना महामारी को देखते हुए उचित कदम उठाए।

दरअसल, मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक विधानसभा उपचुनावों में प्रचार के लिए सीमित संख्या के साथ लोगों के बीच राजनीतिक सभा के लिए दी गई अनुमति पर रोक लगा दी थी। उपचुनाव में हाइकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए चुनाव आयोग गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था।

मध्य प्रदेश में भाजपा में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति निष्ठावान कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के बाद विधानसभा उपचुनाव कराए जा रहे हैं। मप्र में कुल 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए तीन नवंबर को मतदान होना है।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश में क्या कहा था?
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ ने राज्य में राजनीतिक दलों द्वारा जनता के बीच होने वाली (भौतिक) रैलियों को प्रतिबंधित कर दिया था। हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने अपने आदेश में कहा कि उन्होंने राजनीतिक दलों को भौतिक सभाओं से रोक दिया है, जब तक कि उन्हें जिलाधिकारियों और चुनाव आयोग से यह प्रमाणित नहीं किया गया हो कि वर्चुअल चुनाव अभियान संभव नहीं है।

अगर भौतिक सभा करने की इजाजत मिल भी जाती है तो, राजनीतिक दल को इसके लिए धन राशि जमा कराने की आवश्यकता होगी। यह धन राशि सभा में अपेक्षित लोगों की संख्या की सुरक्षा और सैनेटाइजेशन के लिए जरूरी मास्क और सैनेटाइजर की दोगुनी खरीद करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए।

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